(Fatehabad News)फतेहाबाद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता से पालना करना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है। किसी भी रूप से चुनाव आचार संहिता की अवहेलना न हो इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। यह बात फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम डॉ. जयवीर यादव ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए कही। एसडीएम ने कहा कि शांतिप्रिय ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रशासन व्यवस्थापूर्ण कदम उठा रहा है। किसी भी रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई हैं। साथ ही आमजन को भी निर्वाचन आयोग की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने तथा मतदाता जागरूकत अभियान के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वन किया कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना प्रभावी ढंग से करें और विधानसभा चुनाव को आपसी सौहार्द व भाईचारा कायम रखते हुए संपन्न कराने में अपना योगदान दें। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों को तय निर्धारित समय अनुसार परमिशन दी जाएगी।
चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नकद लेन-देन से बचें राजनीतिक दल
एसडीएम डॉ. जयवीर यादव ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को क्या नहीं करना चाहिए, की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आधिकारिक काम को चुनाव प्रचार या चुनावी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जानी चाहिए और न ही कोई ऐसी गतिविधि जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच आपसी द्वेष पैदा करती हो या तनाव पैदा करती हो, ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को यह सलाह है कि वे नकद लेन-देन से बचें और अपने उम्मीदवारों, एजेंट, कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दें कि चुनाव के दौरान वे बड़ी मात्रा में नगद राशि अपने साथ न रखें। इसके अलावा, अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाना या विकृत नहीं किया जाना चाहिए। वाहनों पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं होना चाहिए।