- नागरिक मुफ्त कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कर सकते हैं संपर्क
(Fatehabad News) फतेहाबाद, 22 अक्टूबर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला सदस्य सचिव के दिशा निर्देशानुसार जिला में प्राधिकरण जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।
जिला में कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा
उन्होंने प्राधिकरण में नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाओं सहित कानूनों की जानकारी और न्याय की पहुंच सुनिश्चित के लिए जिला में कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे जिला में आयोजित होने वाले इन कानूनी शिविरों में शामिल होकर कानूनी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गायत्री ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की शुरूआत की है।
प्राधिकरण द्वारा लीगल सर्विसिज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल व टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि नागरिक प्राधिकरण की विभिन्न कानूनी सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नालसा डॉट जीओवी डॉट आईएन/एलएसएएमएस/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मुफ्त कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी कॉल कर सकते हैं।
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