Fatehabad News : 4 व 5 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए एमसीएमसी की अनुमति अनिवार्य

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर, आईएएस।
  • विज्ञापन के लिए उम्मीदवार या प्रतिनिधि को एमसीएमसी के समक्ष करना होगा आवेदन

(Fatehabad News) फतेहाबाद। मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन यानी 4 व 5 अक्टूबर को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पूर्व उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। जिला स्तर पर मीडिया मॉनिटरिंग के लिए गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 48 घंटे पहले आवेदन कर प्रमाण पत्र लेना होगा।

यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि मतदान से पहले और मतदान के दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले प्रत्येक विज्ञापन संबंधित उम्मीदवार या पार्टी को एमसीएमसी से अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है।

इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उस विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व केबल टीवी पर चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण के लिए उम्मीदवार को एमसीएमसी द्वारा अनुमति लेनी होगी।

 

 

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