![Due to lack of quorum majority, the proposal against the Panchayat Samiti President could not be passed Fatehabad News : गणपूर्ति बहुमत के अभाव में पंचायत समिति अध्यक्ष के विरूद्ध नहीं हो पाया प्रस्ताव पारित](https://www.aajsamaaj.com/wp-content/uploads/2025/01/Due-to-lack-of-quorum-majority-the-proposal-against-the-Panchayat-Samiti-President-could-not-be-passed-696x464.webp)
(Fatehabad News) फतेहाबाद। पंचायत समिति रतिया के अध्यक्ष पद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को सुबह 10 बजे लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सदस्यों की बैठक बुलाई गई।
इस बारे जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं पंचायत समिति रतिया के प्रीजाइडिंग आथोरिटी राहुल मोदी ने बताया कि इस बैठक में निर्धारित समय सुबह 10 बजे से साढ़े 10 बजे तक पंचायत समिति रतिया के कुल 22 सदस्यों में से चेयरमैन केवल कृष्ण के अतिरिक्त 12 सदस्य ही हाजिर हुए।
गणपूर्ति बहुमत नहीं हुआ पूरा
जिस कारण बैठक के लिए गणपूर्ति बहुमत पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1995 के नियम दस के उप नियम 5 में यह प्रावधान है कि यदि बैठक बुलाने के निश्चित समय के आधे घंटे के बाद तक बैठक के लिए गणपूर्ति बहुमत पूरी नहीं होती है तो यह बैठक समाप्त मानी जाती है और इसका नोटिस समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि गणपूर्ति बहुमत पूरा न होने के कारण अध्यक्ष पंचायत समिति रतिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया।
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