Fatehabad News : ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री की सुरक्षा के लिए जिलाधीश ने लगाई धारा 163

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Fatehabad News : ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री की सुरक्षा के लिए जिलाधीश ने लगाई धारा 163
Fatehabad News : ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री की सुरक्षा के लिए जिलाधीश ने लगाई धारा 163

(Fatehabad News) फतेहाबाद। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जिला में 2 मार्च को नगरपालिका जाखल के अध्यक्ष व वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए मतदान करवाया जाएगा। पोलिंग समाप्ति के बाद ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखल के स्ट्रॉंग रूम में जमा करवाई जाएगी।

जिलाधीश मनदीप कौर ने ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री की सुरक्षा के मद्देनजर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखल में बनाए गए स्ट्रॉंग रूम के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। ये आदेश मतगणना 12 मार्च तक प्रभावी रहेंगे।

पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया

जारी आदेशों में जिलाधीश ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखल में बनाए गए मतगणना केंद्र की 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है।

उन्होंने बताया कि ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री की सुरक्षा के मद्देनजर धारा 163 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश ईवीएम व अन्य चुनाव सामग्री की सुरक्षा में तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

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