Fatehabad News : राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने दिए निर्देश

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राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने दिए निर्देश
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने दिए निर्देश

(Fatehabad News) फतेहाबाद। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के सदस्य सचिव से प्राप्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एडीआर सेंटर के मीटिंग हॉल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल द्वारा विभिन्न बीमा कंपनियों के वकीलों व बीमा कंपनियों के अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को जिला न्यायालय परिसर व उपमंडल न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न प्रकार के केसो जैसे बैंक रिकवरी, दहेज उत्पीडऩ, घरेलू हिसा, पारिवारिक विवाद, आपराधिक अल्प मामलों, 138 एनआई एक्ट, वैवाहिक, श्रम, भूमि अधिकरण, किराया, राजस्व, मनरेगा, बिजली व पानी बिल, वन अधिनियम, आपदा मुआवजा इत्यादि व न्यायालय में विचाराधीन अत्यधिक 50 पुराने केसों को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों में समझौता करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। उन्होंने बैठक में उपस्थित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक मोटर वाहन दुर्घटना के मामलों का निपटारा करवाने में सहयोग करने के लिए कहा।

बैठक में डीएसपी जयपाल सिंह, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता सतीश देशवाल, बार एसोसिएशन सचिव एडवोकेट कमलेश वशिष्ठ, एडवोकेट एंडी मित्तल, एडवोकेट विनोद कुमार मेहता, एडवोकेट दुष्यंत कुमार गेरा, एडवोकेट दिनेश गिरा, एडवोकेट कौशल मेहता, एडवोकेट संदीप टाटिया आदि उपस्थित रहे।

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