फतेहाबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायत के सहयोग से गांव मताना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। गांव के पंचायत घर में आयोजित इस कैम्प में मुख्य वक्ता के तौर पर एडवोकेट श्वेता ग्रोवर ने भाग लिया। उनके साथ पीएलवी बलबीर सिंह भी मौजूद रहे। गांव के सरपंच दलबीर वर्मा एडवोकेट ने अतिथियों का कैम्प में पहुंचने पर स्वागत किया। कैम्प के दौरान एडवोकेट श्वेता ग्रोवर ने ग्रामीणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हर आम आदमी तक न्याय पहुंचे, इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता भी दी जाती है। सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों व तीन लाख से कम आय वालों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर फोन करके मुफ्त कानूनी सलाह ले सकता है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भी इसको लेकर सम्पर्क किया जा सकता है। गांव के सरपंच दलबीर वर्मा एडवोकेट ने अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता आती है और वे बेहतर ढंग से अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इस अवसर पर मनरेगा मैट राधेश्याम डागर, अनिल वर्मा, राज कौर तानाण, जिले सिंह, गुड्डी देवी सहित काफी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे.
Also Read: Credit Score : यह मान लेना कि आपको CIBIL स्कोर के बिना लोन नहीं मिल सकता, बिलकुल गलत जाने ये बाते