- खर्चों का मिलान करने के लिए जारी किया शैड्यूल, तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों को करनी होगी हिदायतों की पालना
(Fatehabad News) फतेहाबाद। जिला के विधानसभा चुनाव के खर्च पर्यवेक्षक सुधाकर शुक्ला ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेशानुसार विधानसभा के सभी प्रत्याशियों को चुनावों से संबंधित खर्चों के एक-एक पैसे का हिसाब खर्चा रजिस्टर में दर्ज करना होगा। इस खर्चा के हिसाब का मिलान खर्चा कमेटी के शैडो रजिस्टर के साथ करना होगा। इसके लिए विधानसभानुसार एक शैड्यूल तैयार किया है। इस शैड्यूल के अनुसार प्रत्याशियों को अपने खर्चों का मिलान करवाना होगा।
निर्धारित सीमा के अनुसार प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये की राशि चुनावों में खर्च कर सकता हैं
खर्च पर्यवेक्षक ने कहा कि जिला की तीनों विधानसभाओं में विभिन्न राजनीतिक दलों व आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार खर्चे करने होंगे और खर्च करने की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की है। इस निर्धारित सीमा के अनुसार प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये की राशि चुनावों में खर्च कर सकता है। इन खर्चों का हिसाब करने के लिए स्पष्ट गाइड लाइन भी जारी की गई है। इस गाइड के अनुसार सभी प्रत्याशियों को चुनाव कार्यालय द्वारा जारी शैड्यूल के अनुसार खर्चों का मिलान चुनाव कार्यालय के शैडो रजिस्टर के साथ करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के प्रतिनिधि दूसरे चरण के परीक्षण के लिए 23 सितंबर को जिला परिषद के सभागार में पहुंचे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के व्यय लेखों का द्वितीय निरीक्षण 23 सितंबर, तृतीय निरीक्षण 28 सितंबर एवं चतुर्थ निरीक्षण 3 अक्टूबर को लघु सचिवालय के द्वितीय फेज के नजदीक जिला परिषद भवन के सभाकक्ष में सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि अपने खर्च रजिस्टर को साथ लेकर आएंगे। इन रजिस्टर के खर्चों को शैडो रजिस्टर के साथ चैक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी विधानसभाओं में प्रत्याशियोंं की सभाओं व रैलियों सहित अन्य गतिविधियों के खर्चों को चैक करने के लिए भी अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर जाकर कार्यक्रमों की वीडियो व फोटो के माध्यम से रिकार्ड चुनावी खर्चों का हिसाब रख रहे हैं ताकि मिलान के समय खर्चों का आकंलन सहजता के साथ किया जा सके। इन खर्चों का आकंलन करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से सभी मद्दों की दरे भी निधार्रित की गई है। इन चुनावों में किसी प्रत्याशी व राजनैतिक दल को आदर्श आचार संहिता की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी।
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