Fatehabad News : शत प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग से निगरानी की व्यवस्था : मनदीप कौर

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर, आईएएस।
  • विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखी जाए कड़ी निगरानी, वेबकास्टिंग की निगरानी तीन स्तर पर
  • मतदान के दिन शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी

(Fatehabad News) फतेहाबाद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी के लिए राज्य नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष व विधानसभा के नियंत्रण कक्ष बनाए गए है। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन पोलिंग एजेंट, पोलिंग स्टेशन में केवल वहीं कार्यकलाप करेंगे जिसकी उनको अनुमति है। इसके अलावा, यदि वे कुछ भी गलत करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस बारे विस्तृत हिदायतें जारी की जा चुकी है।

मतदान के दिन उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा दी गई शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है। उपायुक्त ने नोडल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में 5 अक्टूबर को विधानसभा के लिए मतदान होना है। इसके मद्देनजर अवैध शराब, नशीले पदार्थ, नकदी और अवैध हथियार आदि को रोकने के लिए नाकों पर और अधिक चौकसी बरती जाएं। इसके अलावा, जिलों में गठित निगरानी टीमों को और अधिक सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान से पहले मतदान केंद्रों तक और मतदान के बाद मतदान केंद्रों से ईवीएम को पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के साथ स्ट्रांग रूम में रखवाया जाए।

इसके अलावा, ईवीएम ले जाने वाले वाहन को रास्ते में अन्य किसी भी स्थान पर न रोका जाए। सुरक्षा के मद्देनजर ईवीएम को लाने व ले जाने वाले वाहनों पर जीपीएस लगा होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि जिला के मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था होगी ताकि दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर बिजली के साथ-साथ पीने के पानी और लाइन लंबी होने पर बुजुर्ग, दिव्यांग व महिला मतदाताओं के बैठने का प्रबंध किए है। उ

न्होंने निर्देश दिए कि मतदान केंद्र के अंदर चुनाव ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारियों के पति मतदान केंद्र के अंदर नहीं बैठ सकते। इसी तरह से महिला मतदाता द्वारा जब मतदान किया जाए तो मतदान के लिए उसके पति को मतदान कम्पार्टमेंट में जाने की बिलकुल अनुमति नहीं होगी और ऐसा करना गैर कानूनी होगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

 

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