Fatehabad News : चुनाव प्रचार में बिना अनुमति प्रचार वाहनों का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई : डीसी

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Action will be taken against those who use campaign vehicles without permission in election campaign: DC
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर, आईएएस।

(Fatehabad News) फतेहाबाद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मनदीप कौर ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनाव रैलियों के दौरान जनसाधारण को असुविधा न हो, इसके लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।

उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा प्रचार के लिए जिन वाहनों का पंजीकरण करवाया गया है उनका विवरण व्यय पर्यवेक्षक को बताना जरूरी है ताकि उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जा सकें।

चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का ब्योरा देते समय उन क्षेत्रों, तहसीलों का ब्योरा भी बताना चाहिए, जिनमें वाहन चलेंगे

इसके अलावा, किसी भी अतिरिक्त वाहन की तैनाती तभी हो सकती है, जब उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा वाहनों की वास्तविक तैनाती से काफी पहले इस आशय की सूचना दी गई हो। चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का ब्योरा देते समय उन क्षेत्रों, तहसीलों का ब्योरा भी बताना चाहिए, जिनमें वाहन चलेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोडक़र 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की अनुमति नहीं होगी।

वाहनों के बड़े काफिले को छोटे-छोटे काफिलों में तोड़ा जाएगा और दो काफिलो में कम से कम 100 मीटर का फासला होना चाहिए। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।

 

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