Punjab News (आज समाज)चंडीगढ़ : संगरूर में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) ने 20,000 सोलर पंपों (सर्फेस और सबमर्सिबल) के लिए आवेदन मांगे हैं। सोलर पंप लगाने के इच्छुक किसान www.pmkusum.peda.gov.in पर 9 से 30 सितंबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि किसान 3, 5, 7.5 और 10 एच.पी. की क्षमता वाले सोलर पंपों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप लगाने के लिए जनरल श्रेणी के किसानों को 60% और अनुसूचित जाति (एस.सी.) के किसानों को 80% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2000 और ग्राम पंचायतों के लिए 3000 सोलर पंप आरक्षित किए हैं।
उन्होंने बताया कि डार्क जोन (भूमिगत पानी की अधिक उपयोग वाले ब्लॉक) के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में, ये पंप उन किसानों को आवंटित किए जाएंगे जिनकी मोटरों पर पहले से ही माइक्रो (तुपका/फुहारा) सिंचाई सिस्टम लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त गांवों के छप्पड़ों, खेतों के तालाबों, या नहरों के पानी वाली डीगियों में से पानी निकालने के लिए डीजल पंपों का उपयोग करने वाले किसान और पंचायतें भी इस योजना के तहत आवेदन करने के योग्य हैं।