Haryana News: खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइन का किसानों को मिलेगा मुआवजा

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खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइन का किसानों को मिलेगा मुआवजा
Haryana News: खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइन का किसानों को मिलेगा मुआवजा

सरकार ने खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों और टावरों के लिए नई मुआवजा नीति का किया ऐलान
किसानों को मार्केट रेट का 30% दिया जाएगा मुआवजा
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद से ही प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। सरकार किसानों के लिए विशेष योजनाएं लेकर आ रही है। जिसका लाभ सीधे किसानों को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही किसानों के बैंक खातों में सरकार ने दो-दो हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। अब प्रदेश सरकार ने एक ओर निर्णय किसानों हित में लिया है। सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों और टावरों के लिए नई मुआवजा नीति का ऐलान कर दिया है।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस नीति का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि किसानों को उनकी जमीन के लिए मार्केट रेट का दो गुना मुआवजा दिया जाएगा, जहां बिजली के टॉवर खड़े किए जाएंगे। जिन खेतों से हाईटेंशन बिजली की लाइन गुजरती है, उन जमीनों के लिए किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, टावर बेस एरिया जहां खेती संभव नहीं होती, के लिए जमीन का मूल्य मार्केट रेट से दोगुना होगा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि लंबे समय से किसानों की शिकायते सामने आ रही थी कि टावर क्षेत्र में खेती नहीं हो सकती है और उन्हें कोई उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है लेकिन अब इस समस्या का समाधान कर दिया गया है।

एसडीएम की अध्यक्षता में एक यूजर कमेटी बनाई

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मुआवजा राशि निर्धारित करने के लिए टावर बेस एरिया से 1 मीटर की परिधि तक की जमीन की गणना की जाएगी। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक यूजर कमेटी बनाई गई है, जो अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपेगी। यदि किसी किसान को मुआवजे से संबंधित कोई समस्या हो तो वह मंडल आयुक्त के पास अपील कर सकता है।

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