Farmers Welfare Department : कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान अब 15 तक कर सकते हैं आवेदन

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इंजीनियरिंग विंग के जिला प्रभारी इंजीनियर डीएस यादव।
इंजीनियरिंग विंग के जिला प्रभारी इंजीनियर डीएस यादव।
  • 3 और कृषि यंत्र अनुदान में शामिल

Aaj Samaj (आज समाज), Farmers Welfare Department, नीरज कौशिक, नारनौल :
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से कृषि यंत्रों पर वर्ष 2023-24 के तहत दिए जाने वाले अनुदान के लिए आवेदन तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी।

यह जानकारी देते हुए विभाग की इंजीनियरिंग विंग के जिला प्रभारी इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि पहले किसानों को 29 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना था अब इसमें तीन कृषि यंत्र और बढ़ाकर 32 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब 3 नए कृषि यंत्र रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित पावर वीडर भी इसमें शामिल किए गए हैं। अगर किसी किसान ने पहले आवेदन कर लिया है तथा नए जुड़े कृषि यंत्रों पर अनुदान चाहता है तो विभागीय पोर्टल पर संशोधन कर सकता है। इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को नारनौल रामनगर कॉलोनी स्थित सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

कृषि यंत्रों के लिए यह रहेंगे माप दंड

डीएस यादव ने बताया कि उपरोक्त कृषि यंत्रों के लिए सिर्फ वे किसान आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने वर्ष 2023 में रबी व खरीफ फसलों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवा रखा है। किसान कुल 32 तरह के कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्ही दो कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ ले सकता है। इसके अलावा किसान उस कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है जिस पर उसने पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी विभागीय स्कीम में अनुदान न ले रखा हो। इस संदर्भ में उसको अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि किसान लेजर लैंड लेवलर, कपास बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पंप, मिलेट मिल, ऑयल एक्सपेलर, मोल्ड बोर्ड पलो, बैटरी। बिजली सोलर से चलने वाला पावर वीडर, ट्रैक्टर चालित रीपर कम बाइंडर, ट्रैक्टर चालित फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, सुगरकेन श्रेश कटर, स्वचालित बूम स्प्रेयर, काऊ डंग डीवाटरिंग मशीन, काऊ डंग ब्रिकेटिंग मशीन, ट्रैक्टर चालित विनोइंग मशीन ग्रीन क्लीनर कम ग्रेडर, स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर, ट्रैक्टर चालित हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर, मल्टी क्रॉप बेड प्लांटर/ रेज्ड बेड प्लांटर, ब्रिकेटिंग मशीन, चैफ कटर, मेज डीहसकर, मेज शेलर, ट्रैक्टर चालित मोबाइल कॉटन श्रेडर आदि कृषि यंत्रों के अलावा रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित पावर वीडर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यह दस्तावेज करने होंगे अपलोड

इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत किसान को इन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय किसान को अपना परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा, पैन कार्ड, रद्द किया गया चेक, बैंक स्टेटमेंट अथवा बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करनी होगी। यदि किसान अनुसूचित जाति अथवा लघु व सीमांत किसान श्रेणी से संबंध रखता है तो उसको संदर्भ में प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। किसान को पोर्टल पर आवेदन करते समय स्वयं घोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा जिसमें किसान यह अंडरटेकिंग देगा कि उसने इस यंत्र पर भी गत 3 वर्षों के दौरान किसी भी विभागीय अनुदान स्कीम में लाभ नहीं लिया है।

पूरी प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन

इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि अनुदान देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। यदि आवेदन लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते हैं तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। पोर्टल पर किसान को उन डीलरों निर्माता की सूची भी उपलब्ध होगी जहां से किसान अपने पसंदीदा निर्माता/ डीलर का चयन कर सकता है। चयनित किसान को अपना कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन अथवा बैंक अथवा चेक के माध्यम से संबंधित डीलर को अदायगी करनी होगी। नगद पेमेंट स्वीकार्य नहीं होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर लॉग इन करके प्राप्त कर सकते हैं। चयनित किसान कृषि यंत्र के लिए अपना परमिट भी ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।

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