- नियमों शर्तों को ध्यान में रखकर मिलेगी अनुमति, वीआईपी आवागमन पर यात्रा स्थागित : जसलीन कौर
(Faridabad News) फरीदाबाद। पुलिस विभाग फरीदाबाद ने कठोर कदम उठाते हुए अब बगैर अनुमति के किसी भी संस्था/समुदाय के द्वारा किसी भी जयंती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा के लिए पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से अनुमति अनिवार्य रहेगी। वहीं परमिशन की शर्तों का उल्लंघन करने पर शोभायात्रा के ऑर्गेनाइजर को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं वहीं यात्रा की परमिशन की शर्तों और यातायात नियमों की अवहेलना करते देखा गया तो वाहन चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई होगी और चालान काटे जाएंगें।
जानकारी देते हुए फरीदाबाद यातायात डीसीपी जसलीन कौर ने यातायात नियमों को लेकर सख्ती बरतें हुए कहा कि उल्लंघनकर्ता संस्था/ समुदाय के खिलाफ जिला उपायुक्त से किया गया पत्राचार, आमजन को न कोई परेशानी, इसके लिए जनहित को देखते हुए भविष्य में किसी भी गैर जिम्मेदार संस्था/समुदाय को शोभायात्रा के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी।
हाल ही में निकाली गई यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चालान किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं अगर किसी भी शोभायात्रा या रैली के दौरान अनुमति के लिए निम्नलिखित बिंदुओं की शर्तों की पालना के साथ दी जाएगी।
ये रहेंगे नियम और शर्तें :
किसी भी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम/ शोभायात्रा के दौरान प्रयोग मे लाए जाने वाले वाहनों के कागजात पूरे होने चाहिए एवं सभी यातायात नियमों कि पालना करना सुनिश्चित करेगे। यातायात नियमों कि अवहेलना में यात्रा को रोका भी जा सकता है शोभायात्रा रैली निकालते समय पूरी सडक़ को घेर कर नही चलेगें, बॉए साईड चलें ताकि आमजन के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो।
जयंती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा के दौरान वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं की जाएगी। जयंती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान यातायात को सुचारू रूप से चलाने में यातायात पुलिस के साथ-साथ अपने स्वयं सेवक भी आवेदक द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ताकि आमजन को यातायात की असुविधा न हो। जयंती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान एनजीटी की गाइडलाइन/आदेश की पूर्ण पालना करेगें।
वाहनों की निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति बाइक वाहनों पर सवार नहीं होगे
जयंती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान एनजीटी 2019 के अनुसार वाहनों की निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति बाइक वाहनों पर सवार नहीं होगे और यातायात नियमों की पालना करेगें। जयंती के उपलक्ष्य मे शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 की गाइडलाइन के अनुसार डीजे/लाउडस्पीकर का प्रयोग करेगें।
जयंती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान भक्तों द्वारा हाथ में डंडा/लाठी या हथियार के साथ नही चलेगें और दौराने रैली धर्म जाति के नाम पर अपशब्द व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगें। जयंती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान किसी भी आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड) और पुलिस वाहन को रास्ता देना सुनिश्चित करेगें। जयंती के उपलक्ष्य में शोभायात्रा कार्यक्रम के दौरान अगर किसी प्रकार की वीआईपी आवागमन होता है तो उक्त यात्रा स्थगित भी किया जा सकता है।
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