प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:
Factories Sealed For Non-Payment Of Property Tax: ब्याज माफी की छूट खत्म होने पर अब ब्याज सहित जमा कराना होगा लगभग 1.27 करोड़ रुपये टैक्स -महाराजा अग्रसेन कॉलेज पर ब्याज समेत बकाया था करीब 89 लाख का टैक्स सील होने के बाद पार्ट पैमेंट के रूप में जमा करवाए दस लाख बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर महाराजा अग्रसेन कॉलेज और एक दुकान समेत सात फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। इन पर लगभग 1.27 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। ब्याज माफी की छूट के साथ यदि ये प्रॉपर्टी मालिक अपना बकाया जमा करवा देते तो इन्हें केवल 64,05,995 रुपये ही जमा करवाने थे। छूट खत्म होने के बाद इन्हें ब्याज सहित टैक्स जमा कराने होंगे।
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अकेले कॉलेज पर 89 लाख बकाया ( Factories Sealed For Non-Payment Of Property Tax)
अकेले महाराजा अग्रसेन कॉलेज पर ब्याज सहित लगभग 89 लाख रुपये का टैक्स बकाया था। सील करने के बाद महाराजा अग्रसेन कॉलेज ने पार्ट पैमेंट के रूप में दस लाख रुपये जमा करवा दिए। वहीं एक फैक्ट्री मालिक ने भी अपना टैक्स जमा करवा दिया। इसके बाद कॉलेज व फैक्टरी पर लगाई सील खोल दी गई। बकाया प्रॉपर्टी धारकों पर निगम की कार्रवाई में भी जारी रहेगी। प्रॉपर्टी टैक्स के बाद बकाया किरायेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
पहली कार्रवाई ही कालेज पर ( Factories Sealed For Non-Payment Of Property Tax)
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशों पर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वालों की प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया के नेतृत्व की टीम गठित की गई है। टीम में सीएसआई अनिल नैन, सहायक हरीश शर्मा, सहायक रघुबीर, विक्की, गौरव, वरुण, अनिल, शिवम, रजत, निखिल व होमगार्ड के जवानों को शामिल किया गया। निगम की टीम सबसे पहले जगाधरी स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज पहुंची। यहां निगम अधिकारियों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर सील लगा दी। वहीं, गेट पर नोटिस चस्पाया गया। इस पर लिखा कि यह संपत्ति टैक्स जमा न करवाने के कारण सील की गई है।
खोलने के लिए निगम की अनुमति जरूरी ( Factories Sealed For Non-Payment Of Property Tax)
बिना निगम की अनुमति इसे खोलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज पर निगम का लगभग 89 लाख रुपये टैक्स बकाया है। इसके बाद निगम की टीम ने सरस्वती कॉलोनी स्थित अमरनाथ गोयल की दुकान, गंगा नगर कॉलोनी में फैक्टरी, तेजली गेट स्थित पदम कुमार जैन की वर्धमान स्ट्रिप्स पीयू फैक्टरी, अमादलपुर रोड स्थित दिलबाग सिंह की प्रीति प्लाईवुड इंडस्ट्रीज को सील कर दिया। इसके बाद निगम की टीम यमुनानगर जोन के गांव दौलतपुर पहुंची। यहां निगम की टीम ने यासीन की एएच सॉ मिल फैक्टरी व खजूरी रोड रायपुर स्थित जय भगवान की फैक्टरी को सील किया।
पार्ट पेमेंट पर भी खोले संस्थान (Property Tax)
इन पर लगभग 38 लाख रुपये टैक्स बकाया है। सील करने के बाद इन पर चेतावनी नोटिस चस्पां किए हैं। इन पर लिखा कि यह संपत्ति प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने के कारण सील की गई है। निगम की अनुमति बिना सील खोलने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीलिंग की कार्रवाई के बाद भारती सॉ मिल व महाराजा अग्रसेन कॉलेज ने पार्ट पैमेंट जमा करवा दी। जिसके बाद फैक्टरी व कॉलेज पर लगी सील को खोल दिया गया।
31 मार्च से पहले जमा कराना था इतना टैक्स (Sealed Factories)
-महाराजा अग्रसेन कॉलेज – 4734573 रुपये
– अमरनाथ गोयल – 359867 रुपये
– वर्धमान स्ट्रिप्स पीयू – 136554 रुपये
– प्रीति प्लाईवुड – 578911 रुपये
– एएच सॉ मिल – 151223 रुपये
– जय भगवान फैक्टरी – 192813
चार दिन में 21 प्रॉपर्टी सील, नौ का बकाया (21 property seals In Four Days)
बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने पर निगम ने 30 मार्च को सात, 31 मार्च को सात और शनिवार को सात प्रॉपर्टी सील की। इस दौरान 11 फैक्ट्रियां, नौ दुकाने व एक कॉलेज को सील किया गया। इनमें से 13 प्रॉपर्टी मालिकों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दिया। जबकि आठ प्रॉपर्टी धारकों ने शनिवार देर शाम तक अपना टैक्स जमा नहीं करवाया था।
(Property Seals)निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि टैक्स जमा करवाने के बाद प्रॉपर्टी धारक अपनी प्रॉपर्टी पर लगी सील खुलवा सकते है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी धारक सीलिंग कार्रवाई से बचने के लिए समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स व किराया जमा करवाएं।
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