Income Tax Notice : टैक्स भरते समय ये गलतियां न पड़ जाएं भारी,एक्सपर्ट ने बताई 11 ऐसी गलतियां, जिसकी वजह से आ सकता है नोटिस

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Income Tax Notice : टैक्स भरते समय ये गलतियां न पड़ जाएं भारी,एक्सपर्ट ने बताई 11 ऐसी गलतियां, जिसकी वजह से आ सकता है नोटिस
Income Tax Notice : टैक्स भरते समय ये गलतियां न पड़ जाएं भारी,एक्सपर्ट ने बताई 11 ऐसी गलतियां, जिसकी वजह से आ सकता है नोटिस

Income Tax Notice : इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने का महीना चल रहा है और अब भी कई लोगों ने आईटीआर फाइन नहीं किया है.अक्सर कई लोग आखिरी समय में रिटर्न फाइल करते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि वेबसाइट हैंग हो गई, लाइट चली गई, सरकार रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है. ऐसे में आखिरी वक्त में कई टैक्सपेयर्स हड़बड़ाहट में रिटर्न फाइल करते हैं और कई सारी गलतियां कर बैठते हैं. आज CNBC Awaaz के खास शो टैक्स गुरु (Tax Guru) में इन्हीं गलतियों पर खास बातचीत की. टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली (Sharad Kohli) ने बताया कि ज्यादातर टैक्सपेयर्स कौन सी गलतियां करते हैं.

ITR गलती नंबर 1

सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना. आपकी आमदनी कैसी है, किस नेचर की आमदनी है, इसपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा ITR Form भरना होगा. टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग तरह के 7 फॉर्म उपलब्ध हैं.

ITR गलती नंबर 2

कई लोग अपनी पर्सनल जानकारी गलत डाल देते हैं, जैसे एड्रेस, पैन नंबर, आधार नंबर, आदि. अगर आपने पैन नंबर गलत डाला तो वो किसी और के अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट कर सकता है. इसलिए आपको सावधानी से जानकारी भरनी चाहिए. ऐसे में इनकम टैक्स नोटिस (Income Tax Notice) भी आ सकता है.

ITR गलती नंबर 3

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको कई जरह की जानकारी देनी होती है. अलग- अलग सेक्शन में कई ब्लॉक बने हुए हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी भरनी चाहिए. आधा अधूरा डिस्क्लोजर करना गलत है.

ITR गलती नंबर 4

TDS और आमदनी में अंतर काफी आम है. 26 AS में टीडीएस मिसमैच नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो आपको विभाग को जवाब देना पड़ सकता है.

ITR गलती नंबर 5

लेट फाइलिंग या नॉन वेरिफिकेशन की गलती बहुत आम है. 31 जुलाई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है और रिटर्न भरने के बाद अगर ITR Verify नहीं किया, तो वो इनवालिड माना जाएगा.

ITR गलती नंबर 6

कई बार टैक्सपेयर्स बैंक अकाउंट की गलत जानकारी भर देते हैं, जो उन्हें रिफंड ना आने पर पता चलता है. अगर बैंक का नाम या अकाउंट नंबर गलत हो, तो आपके Income Tax Refund में दिक्कत आ सकती है.

ITR गलती नंबर 7

देश के साथ- साथ विदेशों की संपत्ति का खुलासा करना भी जरूरी है. जिस विदेशी सोर्स से आपको इनकम आ रही है, अगर उसकी डिटेल आपने नहीं दी है, तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

ITR गलती नंबर 8

अगली गलती कैरी फॉरवर्ड में गड़बड़ी से जुड़ी है. मान लूजुए कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस चलता आ रहा है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो आपका सारा कि सारा बेनिफिट हाथ से जा सकता है.

ITR गलती नंबर 9

Schedule AL (Asset Liability) को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है. मान लें अगर 50 लाख से ऊपर की इनकम है, तो आपके पास जो भी जमीन-जायदाद है, उसे शेड्यूल AL में दिखाना जरूरी है. अगर आप इसे नहीं दिखाते हैं तो आपका रिटर्न पूरा नहीं माना जाएगा.

ITR गलती नंबर 10

Income Tax Deduction Claim (डिडक्शन क्लेम) में गलती होना भी बेहद आम है. ये सीधा- सीधा आपके टैक्स की देनदारी पर असर डालता है.

ITR गलती नंबर 11

आईटीआर की गलती नंबर 11 शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बहुत अहम है. कई निवेशक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) में अंतर नहीं कर पाते हैं. 1 साल तक शेयर होल्ड करने पर आपको LTCG होता है, प्रॉपर्टो को दो साल और कोई अन्य एसेट जैसे गोल्ड को 3 साल होल्ड करने पर LTCG होता है. इन सबके रेट्स भी अलग- अलग हैं. इसलिए आप सावधान रहें इस गलती से बचें.