EPFO Rule : EPFO सदस्यों के लिए बड़ी खबर। अगर आप घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। नया घर खरीदने का सपना देखना अब आसान हो गया है। दरअसल, अब PF फंड भी इस सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। दरअसल, अगर आप नया घर खरीदने जा रहे हैं, तो इस काम के लिए आप प्रोविडेंट फंड (PF) से निकासी कर सकते हैं। हालांकि, आप इसका कुछ हिस्सा ही निकाल सकते हैं।
जानिए नियमों के बारे में
EPFO नियमों के मुताबिक, PF धारक घर खरीदने, घर बनवाने या मरम्मत के काम के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
1. आंशिक निकासी केवल वही PF धारक कर सकते हैं, जो कम से कम 5 साल से EPFO में योगदान दे रहे हों।
2. घर खरीदने के लिए आप PF फंड से अपने मासिक वेतन और महंगाई भत्ते का 24 गुना निकाल सकते हैं।
3. घर की मरम्मत के लिए आप मासिक वेतन का 12 गुना तक निकाल सकते हैं।
कैसे करें आवेदन
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पीएफ से आंशिक निकासी का अनुरोध कर सकते हैं। आवेदन में आपको घर खरीदने या बनाने से जुड़े दस्तावेज संलग्न करने होंगे। आप ईपीएफओ पोर्टल और उमंग ऐप पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 31 भी भरना होगा।
आंशिक निकासी के फायदे
पीएफ से आंशिक निकासी पूरी तरह से ब्याज मुक्त होती है। इसका मतलब है कि आपको इसमें कोई अतिरिक्त लोन लेने की जरूरत नहीं होती। आंशिक निकासी में आप अपने द्वारा जमा की गई राशि का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी या गारंटर की जरूरत होती है। पीएफ फंड से आंशिक निकासी के समय इसकी जरूरत नहीं होती।
इन बातों का रखें ध्यान
आंशिक निकासी के बाद आपका पीएफ बैलेंस कम हो जाएगा। आंशिक निकासी के लिए आपको ईपीएफओ की शर्तों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि एक बार पैसा निकालने के बाद आप 5 साल तक इस काम के लिए पैसा नहीं निकाल पाएंगे।
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