EPFO HIGHER PENSION : EPFO ​​ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन खारिज किया,तो नहीं मिलेगा दूसरा मौका

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EPFO HIGHER PENSION : EPFO ​​ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन खारिज किया,तो नहीं मिलेगा दूसरा मौका
EPFO HIGHER PENSION : EPFO ​​ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन खारिज किया,तो नहीं मिलेगा दूसरा मौका

EPFO HIGHER PENSION : EPFO उच्च पेंशन: क्या आप भी EPFO सदस्य है तो जान ले यह खबर। कर्मचारियों उच्च पेंशन पाने की उम्मीद लगाए हुए है लेकिन अब उनका ये सपना टूट रहा है। क्योंकि उनका आवेदन खारिज होने के बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं मिल रहा हैहैदराबाद में एक कर्मचारी को इस समस्या का सामना करना पड़ा।

देश भर में 7.35 लाख आवेदन खारिज

देश भर में उच्च पेंशन के लिए प्राप्त 17.49 लाख आवेदनों में से अकेले तेलंगाना में 1.65 लाख आवेदन खारिज किए गए और आंध्र प्रदेश में 57,000। चौंकाने वाली बात यह है कि ईपीएफओ ने देश भर में 7.35 लाख आवेदनों को खारिज कर दिया है, अक्सर छोटी-मोटी तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए।

आवेदकों से ईपीएस-1995 अधिनियम की शुरुआत से लेकर 2009 तक के योगदान का दस्तावेजीकरण करने वाले फॉर्म 3ए और फॉर्म 6ए चालान जमा करने को कहा गया था। हालांकि, कर्मचारियों का तर्क है कि इन अभिलेखों को उपलब्ध कराना प्रबंधन की जिम्मेदारी है और दस्तावेजीकरण में कमियों के लिए उन्हें दंडित करने की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा एक साल से अधिक समय तक उनके आवेदन को लंबित रखने के बाद, बिना किसी स्पष्टीकरण के इसे खारिज कर दिया गया। जांच में पाया गया कि कंपनी प्रबंधन ईपीएफओ द्वारा मांगी गई सभी जानकारी प्रदान करने में विफल रहा था, जिसके कारण आवेदन खारिज कर दिया गया था। बाद में, ईपीएफओ अधिकारियों ने कहा कि वे आगे कुछ नहीं कर सकते।

यह कोई अकेला मामला नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों में काम करने वाले हजारों कर्मचारी इसी जाल में फंसे हैं। एक बार उच्च पेंशन के लिए आवेदन खारिज होने के बाद, पुनर्विचार या नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे आवेदक चिंतित और निराश हैं।

कर्मचारियों ने हस्तक्षेप और न्याय की मांग की

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के 1,800 से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। 410 करोड़ रुपये के ईपीएस बकाया का भुगतान करने के बावजूद, उन्हें बताया गया कि ईपीएफ ट्रस्ट नियमों में तकनीकी खामियों के कारण उन्हें उच्च पेंशन नहीं मिलेगी।

हालांकि, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के हस्तक्षेप और केंद्र के साथ बातचीत के बाद कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो गया। अब, सरकारी कर्मचारी भी इसी तरह के हस्तक्षेप और न्याय की मांग कर रहे हैं। वे अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि प्रक्रिया संबंधी खामियों के कारण केंद्रीय और राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी देय पेंशन से वंचित न किया जाए।

इन कारणों से खारिज हुआ आवेदन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) के सदस्य सुंकरी मल्लेशम ने कहा, “हैदराबाद में केंद्रीय और राज्य सरकार के संगठनों में हजारों कर्मचारियों के उच्च पेंशन आवेदन मामूली कारणों से खारिज कर दिए गए हैं। हमने 27 मार्च को क्षेत्रीय बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को उठाया था

ईपीएफओ अधिकारियों का कहना है कि वे केंद्रीय कार्यालय के आदेशों का पालन कर रहे हैं और संशोधित निर्देश जारी होने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। मैं आगामी सीबीटी बैठकों में इस मामले को फिर से उठाऊंगा और बोर्ड पर दबाव डालूंगा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र कर्मचारियों को उनकी उच्च पेंशन मिले।”

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