EPFO Latest News : EPFO ने कर्मचारियों को दिया राखी का तोहफ़ा सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है ! इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की योजना है ! इसके तहत पीएफ खाते में योगदान यानी मूल वेतन के लिए न्यूनतम वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये की जा सकती है ! इसका सीधा मतलब है कि पीएफ और पेंशन खाते में ज्यादा रकम जाएगी !
EPFO ने कर्मचारियों को दिया राखी का तोहफ़ा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में पीएफ़ के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पिछले कई सालों से लंबित है ! इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हम सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं और नई सरकार द्वारा इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है ! ऐसा करना सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा हासिल करने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा ! EPFO अधिकारी के मुताबिक वेतन सीमा बढ़ाने से सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर बड़ा वित्तीय असर पड़ेगा !
अधिकारी ने बताया कि बढ़ी हुई वेतन सीमा से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम वेतन ₹18,000 से ₹25,000 के बीच है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) की मौजूदा वेतन सीमा के कारण वे किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं !
2014 में किया गया था बदलाव
EPFO के तहत वेतन सीमा में आखिरी बार साल 2014 में बदलाव किया गया था ! तब इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दिया गया था ! हालांकि, इसके उलट कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में वेतन सीमा इससे भी ज्यादा है ! 2017 से ₹21,000 की उच्च वेतन सीमा है और सरकार के भीतर इस बात पर आम सहमति है कि दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वेतन सीमा एक समान की जानी चाहिए ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) और ईएसआईसी दोनों ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं !
Employees’ Provident Fund Organisation में अभी कितना है योगदान
अब EPFO के मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता (अगर कोई हो) का 12-12 फीसदी बराबर योगदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) खाते में करते हैं ! कर्मचारी का पूरा अंशदान जहां प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होता है, वहीं नियोक्ता का 8.33 फीसदी अंशदान कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और बाकी 3.67 फीसदी पीएफ खाते में जमा होता है !
अगर बेसिक सैलरी 21 हजार रुपये हो जाती है तो कर्मचारी का EPFO पीएफ में अंशदान 2520 रुपये हो जाएगा, जो अभी 1800 रुपये है ! वहीं, नियोक्ता भी इतना ही अंशदान करेगा, जिसमें से 1749 रुपये पेंशन खाते में जाएंगे ! बाकी 771 रुपये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के पीएफ खाते में जमा होंगे !