संजीव कौशिक रोहतक:
Encroachment Removal Notice: नगर निगम की ओर से सोमवार को शहर के 4 बाजारों में करीब 1000 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के नोटिस बांटे गए हैं। दुकानों के आगे का अतिक्रमण खुद से हटाने के लिए 15 मई तक की मोहलत दी गई है।
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अतिक्रमण खुद से हटाने के लिए 15 मई तक का समय (Encroachment Removal Notice)
निगम के इंक्रोंचमेंट इंस्पेक्टर गुरु देव सिंह की अगुवाई में डीसी के आदेश के बंटे नोटिस में कहा गया है कि दुकानदार दुकान के आगे किसी भी प्रकार की फड़ी तख्त पोश, डम्मी औऱ स्टेंड लगाकर कपड़े या अन्य सामान नहीं लगाएंगे ऐसा करने पर सड़क पर लगाए गए सामान जब्त कर लिए जाएंगे। लिहाजा दुकानदार शटर के बाहर उनके द्वारा लगाए गए लकड़ी व लोहे के शोकेस, अलमारी बनाए गए पक्के चबूतरे छज्जे हटवा ले अन्यथा निगम बिना किसी अतिरिक्त सूचना के हटवा देगा।
15 मई के बाद अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई ( Encroachment Removal Notice)
अतिक्रमण हटाओ नोटिस प्रताप बाजार प्रताप चौक, कसाईयो वाले चौक, चमेली मार्केट में बांटे गए हैं। दुकानदारों को 15 मई तक हर हाल में अतिक्रमण हटा लेना है इसके बाद बिना सूचना के अतिक्रमण हटाते हुए खर्च संबंधित दुकानदार से ही वसूल किया जाएगा।
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