Haryana News Chandigarh (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में 2006 के बाद नियमित होने वाले कच्चे कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के हकदार होंगे। सरकार को उनकी नियमित होने से पहले की सेवा को भी पेंशन के लिए योग्य सेवा में जोड़ना होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया है। सिंगल बेंच ने कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें पुरानी पेंशन के लिए पात्र माना था। हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा के 5 हजार से अधिक रिटायर कर्मियों को फायदा होगा। अपील में सरकार ने दलील दी थी कि स्कूलों में प्रिंसिपल की तरफ से कुछ घंटों के लिए लोगों को रखा जाता था। यह पूरे दिन का कार्य नहीं बल्कि 3-4 घंटे का काम होता था। ऐसे में इन्हें न तो डेली वेजर माना जा सकता है और न ही नियमित होने से पहले की सेवा की गणना पेंशन के लिए की जानी चाहिए। नियमित होने की तिथि के समय लागू पेंशन स्कीम (नई पेंशन स्कीम) का ही लाभ दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि दो दशक की सेवा के बाद कर्मचारी को नियमित किया गया। यदि उनकी नियमित होने से पूर्व की सेवा को नहीं जोड़ा गया तो यह न्याय के गर्भपात जैसा होगा। साथ ही इन्हें सेवा में लेने की तिथि पर लागू पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए न की नियमित होने की तिथि पर।
हाईकोर्ट ने कहा कि डेली वेज और एडहॉक नियुक्तियां कर राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और ऐसा करना सामाजिक व आर्थिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन होगा। हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारी रखने की नीति में संशोधन पर विचार करे।
(Kaithal News) कैथल l इंदिरा गांधी (पी. जी.)महिला महाविद्यालय कैथल के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग…
510 मरीजों ने उठाया शिविर का फायदा (Sirsa News) सिरसा। शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स…
(Kaithal News) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने किया विभिन्न मतदान केंद्रों दौरा, मतदान प्रक्रिया…
सभ्य एवं स्वर्णिम राष्ट्र के निर्माण के लिए नशे को अलविदा कहना जरूरी : विधायक…
(Kaithal News) कैथल l प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ष 2025 के अपने पहले मन…
(Kaithal News) कैथलl महाराणा प्रताप चौंक पर आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर हवनयज्ञ किया…