- निकट भविष्य में 5 राज्यों में होने हैं चुनाव
- अमित शाह के करीबी माने जाते हैं ज्ञानेश
Chief Election Commissioner, (आज समाज), नई दिल्ली : ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने सोमवार देर शाम यह घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुनाव समिति की बैठक के तुरंत बाद यह ऐलान हुआ है। ज्ञानेश कुमार मौजूदा सीईसी राजीव कुमार के बाद दो चुनाव आयुक्तों में से वरिष्ठ हैं। वे निकट भविष्य में पांच राज्यों, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु व असम व बिहार में चुनावों के प्रभारी होंगे। बंगाल, केरल और तमिलनाडु में विपक्ष शासित सरकारें हैं जबकि बिहार और असम में एनडीए शासित सरकारें हैं।
बिहार में चुनाव इस साल के अंत में
बिहार में चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। इसके अलावा अन्य चार राज्यों में इलेक्शन 2026 में होंगे। ज्ञानेश कुमार, 26 जनवरी, 2029 तक पद पर रहेंगे। इस तरह वह कुल मिलाकर 20 विधानसभा चुनावों, 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों व 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के माध्यम से आयोग का संचालन करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय का हिस्सा थे ज्ञानेश
केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय का हिस्सा थे। उन्होंने 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में मदद की थी। उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के चयन पर आपत्ति जताई है, क्योंकि सीईसी की नियुक्ति के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट शनिवार को मामले की सुनवाई करेगा। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव आयोग पर नियंत्रण चाहती है और उसे इसकी विश्वसनीयता की चिंता नहीं है।
चयन प्रक्रिया को स्थगित नहीं करना चाहती थी सरकार
सूत्रों ने कहा कि सरकार चयन प्रक्रिया को स्थगित नहीं करना चाहती थी क्योंकि इससे चुनाव आयोग में एक पद खाली हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अदालत ने नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई थी और कदम उठाने से पहले कानूनी सलाह मांगी गई थी। इस मामले पर 2023 में संसद द्वारा कानून बनाए जाने से पहले, प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती थी। परंपरागत रूप से, दो बचे हुए चुनाव आयुक्तों में से सबसे वरिष्ठ को यह पद मिलता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के तहत, कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को पांच उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना होता है और चयन टीम – प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री – को अंतिम चयन करना होता है।
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