नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी जमानत याचिका दायर की और इस याचिका में उन्होंने कहा है उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के इरादे ठीक नहीं हैं और ये सब उनकी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत मिल गई है। जबकि ईडी ने पूछताछ और जांच के लिए उन्हें गिरफ्तार कर र खा है। वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। बता दें कि बीते 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई की थी। तब चिदंबरम ने तर्क दिया था कि वह भागेंगे नहीं, इसके लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश इन तथ्यों पर विचार करें कि एक लुकआउट नोटिस ने उन्हें विदेश यात्रा से रोका और उन्होंने देश से बाहर जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था। चिदंबरम 17 अक्टूबर से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की ओर से मिली मंजूरी में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था। उस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे।