Punjab-Haryana High Court News: पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सुनावाई के आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

0
82
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सुनावाई के आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
Punjab-Haryana High Court News: पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सुनावाई के आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

6 महीने पहले पंचकूला की पीएमएलए विशेष अदालत ने हुड्डा के खिलाफ सुनवाई पर लगाई थी रोक
(आज समाज) चंडीगढ़: पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाने के पीएमएलए विशेष अदालत के आदेश को प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। करीब 6 माह पहले पीएमएलए विशेष अदालत ने हुड्डा के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाई थी। जिसे अब ईडी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। याचिका में कहा गया है कि पूर्व सीएम हुड्डा जो कि उस समय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पद पर रहते हुए अयोग्य आवेदकों को प्लॉट बांटे।

इसके लिए उन्होंने अपने अनुसार नियमों में बदलाव भी किया। Ñमामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने अगली सुनवाई की तारीख 9 दिसंबर तय करने से पहले याचिका पर नोटिस जारी किया। इस मामले पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की वकील डॉ. नेहा अवस्थी के साथ बहस की। ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि मामला इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटन से संबंधित है। हुड्डा ने आवंटन मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए फाइल को लंबे समय तक अपने पास रखा। उस समय पूर्व सीएम हुडा के अध्यक्ष थे।

प्लॉट का आवंटन प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया

ईडी ने हाईकोई को बताया कि पूर्व सीएम ने प्लॉट का आवंटन प्रस्तावित मानदंडों के अनुसार नहीं किया गया था। समय सीमा बीत जाने के बाद इसे बदल दिया गया और गलत तरीके से अयोग्य आवेदकों को प्लॉट आवंटित कर दिए गए। आवेदन आमंत्रित करने की 6 जनवरी, 2016 की अंतिम तिथि के बाद 24 जनवरी, 2016 को मानदंडों को बदल दिया गया।

यह भी पढ़ें : सीईटी पास युवाओं को नौकरी नहीं मिलने पर 2 साल तक 9 हजार रुपए प्रतिमाह देगी सरकार: बंडारू दत्तात्रेय