धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई कार्रवाई
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली सहित वाटिका ग्रुप के 15 स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गत अक्टूबर में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने निवेश से जुड़े दस्तावेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन के कागजात, और डिजिटल उपकरण जैसे पैन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, और मोबाइल फोन जब्त किए थे। इस मामले में करीब 600 निवेशक शामिल हैं। जिन्हें वाटिका लिमिटेड के कामर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करने पर एश्योर्ड रिटर्न का वादा किया गया था।
ईडी की जांच 2021 में आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटरों अनिल भल्ला और गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के बाद हुई है। इन आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और निवेशकों और घर खरीदने वालों को बेईमानी से लुभाने के आरोप शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाटिका लिमिटेड से जुड़े एक बड़े बिल्डर-निवेशक धोखाधड़ी मामले में 68.59 करोड़ रुपए की लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित नौ अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई, जिसमें 600 से अधिक निवेशकों के कथित शोषण किया गया है। ईडी ने कहा कि वाटिका लिमिटेड ने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं के लिए उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया, जिसमें निर्माण के दौरान सुनिश्चित भुगतान और पूरा होने के बाद लीज-रेंट रिटर्न शामिल थे।
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