E Shram Card Online Apply: 15 जनवरी तक बढ़ाई ई-श्रमिक पंजीकरण की तिथि

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E Shram Card Online Apply

लव कुमार धींगड़ा, पलवल:

जिला में ई-श्रमिक कार्ड बनाने के लिए 31 दिसम्बर तक चलाए गए ई-श्रम पंजीकरण अभियान के प्रति कामगारों के उत्साह को देखते हुए इसकी अंतिम तिथि को आगामी 15 जनवरी तक बढ़ाया गया है। जिला में असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक पंजीकरण अभियान में रजिस्ट्रेशन करवाने से चूक गए थे, वे उपरोक्त तिथि तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

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15 जनवरी तक करवा लें पंजीकरण E Shram Card Online Apply

उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि अभियान के तहत असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटा एकत्र करने के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। इसके लिए सभी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों के ई-श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत मनरेगा, मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, रेहड़ी-फड़ी वाले, दूध बेचने वाले, मछुवारे, प्रवासी मजदूर, दुकानदारों व अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना कार्ड बनवा सकते हैं। यह कार्ड ऐसे सभी क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों के बन सकते हैं, जिनका कहीं ईपीएफ व पीएफ आदि न कटता हो तथा वे आयकर दाता न हों। ऐसे पात्र श्रमिक अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर 15 जनवरी तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें।

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यह लोग बनवा सकते हैं ई-श्रमिक कार्ड E Shram Card Online Apply

उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि ई-श्रमिक कार्ड बनने के बाद उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्डधारक के परिजनों को दुर्घटना में हुई मौत अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए तथा आंशिक रूप से विकलांग होने पर एक लाख का अनुदान दिया जाता है। पंजीकरण के लिए ई-श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए कामगार की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कामगार स्वयं भी ई-श्रम डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी सीएससी सेवा केंद्रों पर भी जाकर मुफ्त में पंजीकरण करवा सकते हैं।

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02 लाख 23 हजार 67 श्रमिकों का हो चुका पंजीकरण E Shram Card Online Apply

जिला में 06 जनवरी तक 02 लाख 23 हजार 67 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। असंगठित कामगारों के ई-श्रमिक कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य होगा। पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई-श्रमिक कार्ड के द्वारा किया जाएगा। आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में आसानी होगी।

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