DUSU Elections: दिल्ली हाई कोर्ट ने नतीजों पर लगाई रोक, इस शर्त पर जारी कर सकेंगे नतीजे

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DUSU Elections: हाई कोर्ट ने चुनावों के परिणाम पर लगाई रोक, इस शर्त पर जारी कर सकेंगे नतीजे
DUSU Elections: हाई कोर्ट ने चुनावों के परिणाम पर लगाई रोक, इस शर्त पर जारी कर सकेंगे नतीजे

DUSU Election 2024, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (डूसू) के चुनाव के लिए आज वोटिंग चल रही है और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्शन के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। आज चार (प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी) पदों के लिए मतदान हो रहा है।

चुनावी हिंसा को लेकर दायर की गई थी याचिका 

बता दें कि डूसू के कॉलेज में हाल ही में चुनावी हिंसा हुई थी और इसको लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। इस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस मनमोहन ने कहा, परिणाम तब तक घोषित न किए जाएं जब तक यूनिवर्सिटी अदालत को यह संतुष्ट नहीं कर देती कि कॉलेजों से सभी होर्डिंग्स, प्ले कार्ड व पोस्टर वगैरह को हटा दिया गया है। चुनाव की अधिसचूना के अनुसार नतीजे 28 सितंबर को घोषित किए जाने थे।

पहले चरण का मतदान खत्म

चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हुई। इसके बाद तीन बजे से शाम 7.30 बजे तक मतदान होगा। यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले राजधानी के 52 कॉलेजों के 1 लाख 40 हजार छात्र ईवीएम से अपने वोट डाल रहे हैं।

इनके बीच है कड़ा मुकाबला

चार पदों के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन आॅफ इंडिया (एनएसयूआई), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), और लेफ्ट पार्टियों (एसएफआई, एआईएसए) के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनाव मैदान में कुल 21 प्रत्याशी हैं। प्रेसिडेंट पद के लिए आठ उम्मीदवार, वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए 5, संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए 4 व सचिव के पद के लिए भी चार उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

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