दुष्यंत चौटाला हरियाणा के युवाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे : जयदेव नौल्था
Jaidev Naultha
75 रोजगार आरक्षण कानून को लागू करवाने के लिए खटकायेगे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे
Aaj Samaj (आज समाज), पानीपत: ज़िला प्रवक्ता जयदेव नौल्था ने कहा कि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा की नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए शुरू से प्रतिबद्ध है। इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी।हरियाणा में स्थापित उद्योग यहां के संसाधनों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं और राज्य सरकार के कानून सभी पर लागू होते हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान उद्योग स्थापित करने के एग्रीमेंट का हिस्सा भी होता है।जिससे उद्योगपति अब तक बचते रहे हैं। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रदेश के युवाओं को उनका हक कानूनी प्रक्रिया से राहत लेकर इस एक्ट को लागू करवाकर दिलाएँगे।
यह हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है।उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाता है। हमारे राज्य में लाखो उद्योग खुल चुके है पर नौकरी बाहरी राज्य के लोग कर रहे है। अगर यह ऐतिहासिक कानून लागू हो जाए तो हरियाणा के लाखों युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के युवाओं को उनका हक मिलेगा। पहले भी 3 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने कानून लागू करने पर रोक लगा दी थी।इसके बाद गठबंधन सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटकाया तो 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को रद्द कर 4 सप्ताह में फैसला देने का निर्देश दिया पर हाई कोर्ट में फैसले पर डेढ़ साल लग गया।
जेजेपी ने अपना चुनावी वायदा पूरा करते हुए सरकार बनने के बाद नवंबर 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी।15 जनवरी 2022 से यह ऐतिहासिक कानून लागू हो गया था। जयदेव नौल्था ने कहा की जब से यह रोजगार क़ानून दुष्यंत चौटाला जी ने लागू करवाया है तब से विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। विपक्षी पार्टियों को पता है कि जब यह कानूनी अड़चनों के बाद रोज़गार अधिनियम लागू होगा तो दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नही सकता।प्रदेश के लोगों को आज पता है कि दुष्यंत चौटाला जो कहते है वो करके दिखाते है।