सुमन, तोशाम :
क्रेशर बाजार खानक में जांच के दौरान क्रेशरों पर स्टाक के अनुरूप माल नहीं मिला। माइनिंग विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीबन 40 क्रेशरों का ई-रवाना पोर्टल बन्द किया।
उक्त क्रेशर मालिक अगले आदेशों तक माल की खरीद व बिक्री नहीं कर सकेंगे। विभाग ने क्रेशर संचालकों से 15 दिन में जवाब मांगा है।
करीबन 10 दिन पहले माइनिंग विभाग व सीएम फलाइंग द्वारा प्रदेश की क्रेशर इकाई खानक, चरखी दादरी, नारनौल व युमनानगर में स्टाक की जांच की गई थी। क्रेशरों पर स्टाक की जांच की गई थी। इस दौरान खानक में 40 से ज्यादा क्रेशरों पर माल स्टाक के अनुरूप नहीं पाया गया। माइनिंग विभाग ने उक्त क्रेशरों के ई-रवाना सस्पेंड़ कर दिए हैं। जांच के दौरान टीम द्वारा मशीन द्वारा माल का वजन व विडियोग्राफी भी की गई थी। जिन क्रेशरों पर माल स्टाक के अनुरूप नहीं मिला उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए ई-रवाना पोर्टल सस्पेंड़ कर दिया है। विभाग द्वारा एक बारगी 4 दिन के लिए पोर्टल खोला गया है इस दौरान ये क्रेशर पोर्टल पर जो रवाने प्राप्त नहीं हुए थे उनको प्राप्त कर सिर्फ चढ़ा सकेंगे इसके अलावा नहीं।
क्रेशर मालिकों की है मजबूरी
क्रेशर मालिक पत्थर खरीदते हैं वह पत्त्थर एचएसआईआईडीसी द्वारा बेचा जाता है। क्रेशर मालिकों ने एचएसआईआईडीसी के पास से जो पत्थर खरीदा है उस माल को एक सप्ताह में उठाना पड़ता है। अन्यथा माल पर प्रति टन 50 रुपए पैनल्टी लगाई जाती है। जो लाखों में बनती है। एचएसआईआईडीसी द्वारा पत्थर की आनलाईन बोली करवाई जाती है। इस कारण क्रेशर मालिकों को मजबूरी में भी कई बार पत्थर लेना पड़ जाता है।
क्रेशर मालिकों का आरोप माल का फिजिकल तौर पर नहीं करवाया गया वजन, ढेर से लगाया अनुमान
क्रेशर मालिकों का कहना है कि जांच टीम क्रेशर पर जांच के लिए आई थी। टीम ने माल के ढ़ेर का फिजिकल वजन नहीं करवाया। ढ़ेर का टीम द्वारा वैसे ही वजन का अनुमान लगाया है। क्रेशर मालिकों का कहना है कि अनुमान लगाने का यह सही तरीका नहीं था। क्रेशर मालिकों का कहना है कि 10 प्रतिशत तक तो माल कम ज्यादा भी हो सकता है।
इस मामले में जिला माईनिंग अधिकारी निरंजनलाल ने बताया कि टीम जांच के लिए आई थी तो उनके पास जीपीएस सिस्टम व मशीन थी। टैक्निकल लाइन से जुड़े लोग भी आए हुए थे। क्रेशरों की तरफ से भी एक व्यक्ति शामिल किया गया था। पूरे मामले की विडियोग्राफी भी की गई है। निरंजनलाल ने बताया कि जिन क्रेशरों पर माल में अनियमितता पाई गई थी उनका ई रवाना पोर्टल सस्पेंड़ कर दिया है। क्रेशर मालिकों को 15 दिन का समय दिया है इस दौरान मामले में जबाब देना होगा। विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।
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