विवाह प्रमाण पत्र लेने वाले किसी दलाल के चक्कर में न पड़े : उप निगमायुक्त अरुण कुमार

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Don't fall in the trap of broker taking marriage certificate: Deputy Commissioner Arun Kumar

प्रवीण वालिया, करनाल :

  • सरल केन्द्र, सी.एस.सी. या हरियाणा विवाह पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाईन करें आवेदन

नगर निगम से विवाह प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया आसान है। उप निगमायुक्त अरुण कुमार ने बताया कि जो व्यक्ति मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता है, उसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसके लिए व्यक्ति सरल केन्द्र, अंत्योदय सरल केन्द्र, अपने नजदीकी सी.एस.सी. से या स्वयं ऑनलाईन, हरियाणा विवाह पंजीकरण पोर्टल पर या शादी डॉट जीओवी डॉट इन साईट पर आवेदन कर सकता है। व्यक्ति को सरकार की ओर से निर्धारित फीस ही देनी होगी। उन्होंने बताया कि निगम कार्यालय में इस काम के लिए मैरिज क्लर्क कार्यरत है। विवाह के 1 से 90 दिन के अंदर निगम अपने स्तर पर उक्त सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। इसके लिए मात्र 100 रूपये की फीस मान्य है। ऑनलाईन आवेदन के सभी डॉक्यूमेंट एक फाईल में लगा सकते हैं।

निगम की वेरीफिकेशन

ऑनलाईन आवेदन के बाद निगम की वेरीफिकेशन होगी और वेरीफिकेशन के बाद आवेदक को निजी तौर पर हाजिर होने का संदेश जाएगा। हाजिर होने में पति-पत्नी, दोनो के परिजनो में से कोई एक-एक और दो गवाहों को आधार कार्ड के साथ पेश होना पड़ता है। डॉक्यूमेंट की फाईल भी दिखानी होगी, जिसमें लड़के व लड़की की संयुक्त फोटो, लड़के व लड़की दोनो के माता-पिता की भी संयुक्त फोटो (यदि जीवित हों तो) होनी चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद निगम की अप्रूवल होकर मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो जाता है।

निगम कार्यालय से ही मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा

उप निगमायुक्त ने बताया कि 90 दिन की अवधि बीत जाने के बाद 1 वर्ष तक मैरिज सर्टिफिकेट की फाईल सम्बंधित एस.डी.एम. के कार्यालय में जाती है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद फाईल ऑनलाईन नगर निगम कार्यालय में आएगी और पुन: उपरोक्त तरीके की अपीयरेंस यानि हाजिर होने के बाद निगम कार्यालय से ही मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। इसकी फीस 150 रूपये निर्धारित है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 1 वर्ष से ऊपर की अवधि हो जाने पर मैरिज सर्टिफिकेट की फाईल उपायुक्त कार्यालय में जाएगी। इसकी फीस 200 रूपये निर्धारित की गई है। उपायुक्त कार्यालय से अप्रूवल मिलने के बाद फाईल ऑनलाईन निगम कार्यालय में जाएगी और फिर अपीयरेंस के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जा सकेगा।

मेहनत की कमाई को खराब न करें

उप निगमायुक्त अरुण कुमार ने बताया कि मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करना कोई मुश्किल भरा काम नहीं है और न ही इसमें परेशान होने की जरूरत है। व्यक्ति को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए उपरोक्त तरीका अपनाना चाहिए, जो बहुत ही आसान है और जिसमें निर्धारित फीस के अलावा कुछ भी अदा नहीं करना पड़ता। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 2021 में नगर निगम की ओर से करीब 1225 व चालू वित्त वर्ष 2022 में अभी तक 570 विवाह प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने आम जनता से अपील कर कहा है कि जो लोग मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह किसी भी मध्यस्थ के चक्कर में न पड़े और अपनी मेहनत की कमाई को खराब न करें।

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