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डोडा पोस्त तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी व्यक्ति को 2 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सदर डबवाली पुलिस ने अप्रैल 2018 में एफआईआर दर्ज की थी। मामले के अनुसार सदर डबवाली पुलिस 15 अप्रैल 2018 को इलाके मेें गश्त कर रही थी। गांव बिज्जूवाली के पास पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। व्यक्ति के कंधे पर प्लास्टिक का कट्टा था।
पुलिस ने बरामद किया था 4 किलोग्राम पोस्त
पुलिस ने उसे हिरासत मेें लेकर कट्टे की तलाशी ली तो उसमें 4 किलोग्राम डोडा पोस्त मिला। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान राय सिंह निवासी गांव गोदिंका के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने राय सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए एडीजे कुलदीप ने राय सिंह को दोषी करार देकर 2 साल कैद की सजा सुना दी। न्यायालय ने उसे सोमवार को दोषी करार देकर सजा का फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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