आज समाज डिजिटल,सिरसा:
अवैध रूप से मेडिकल स्टोर खोलने और विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक दवाओं का भंडारण करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी दर्शन सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अवैध रूप से मेडिकल स्टोर खोलकर आरएमपी के रूप में कर रहा था ग्रामीणों का उपचार
यह मामला तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर दिनेश राणा की शिकायत न्यायालय में चला। फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी 63 वर्षीय दर्शन सिंह ने न्यायाधीश से गुहार लगाते हुए कहा कि वह विकलांग है और पोलियो रोग से पीड़ित है। उसके परिवार में उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है,उसकी पत्नी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि वह नरमी का पात्र नहीं। इसके बाद न्यायाधीश अशोक कुमार ने दर्शन सिंह को तीन साल कैद की सजा सुना दी।
ये है पूरा मामला
मामले के अनुसार 9 दिसंबर 2014 को ड्रग कंट्रोल ऑफिसर दिनेश राणा ने गांव मलड़ी में स्थित एक मेडिकल स्टोर में छापेमारी की। यह मेडिकल गांव मलड़ी निवासी दर्शन सिंह ने खोल रखा था। स्टोर में काफी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं थी। ड्रग कंट्रोलर ने दर्शन सिंह ने मेडिकल स्टोर खोलने और दवाओं का स्टॉक करने का लाइसेंस मांगा तो वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर ने मेडिकल को सील करके दवाओं को कब्जे में ले लिया। दर्शन सिंह आरएमपी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी नहीं दिखा सका था।
ये भी पढ़ें : कार्तिकेय शर्मा की जीत को लेकर समस्त ब्राह्मण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद
ये भी पढ़ें : खुल गया प्रगति मैदान सुरंग, पीएम मोदी ने किया टनल और अंडरपास का उद्घाटन
ये भी पढ़ें : राहत: रेलवे चलाएगा 205 स्पेशल ट्रेनें, ये है समय और रूट
ये भी पढ़ें : अस्थियां विसर्जन करने गया था परिवार, हादसे में 6 ने प्राण गवाएं
ये भी पढ़ें : ऐसा जिम, जहां सांड करते हैं कसरत