वित्त वर्ष के अंतिम माह में है कई जरूरी दस्तावेजों की डेडलाइन

Business News Today (आज समाज), बिजनेस डेस्क : हर साल वित्त वर्ष का अंतिम महीना होता है मार्च। इस महीने में सरकार बहुत सारे नियमों को बदलती है। पुराने नियम खत्म कर दिए जाते हैं और नए नियम अप्रैल से लागू हो जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो आम लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं। यदि हम इनपर ध्यान न दें तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ खास नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन नियमों में जल्द ही परिवर्तन होने जा रहा है।

31 मार्च पहले कर लें टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट

जो लोग पुरानी टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पूरे करने का आखिरी मौका 31 मार्च 2025 तक है। सेक्शन 80सी, 80डी और 80जी के तहत टैक्स छूट पाने के लिए इस तारीख से पहले निवेश करना जरूरी होता है।

आयकर रिटर्न अपडेट करने का आखिरी मौका

अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 (अ 2023-24) का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) अब तक फाइल नहीं किया है या रिटर्न फाइल कर चुके हैं, लेकिन उसमें हुई किसी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए भी आपके पास 31 मार्च 2025 तक का समय है ।

15 मार्च तक एक्टिवेट करें यूएएन

जिन कर्मचारियों के वेतन से पैसे कटकर एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड में जमा होते हैं, उनके लिए अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को 15 मार्च 2025 तक एक्टिवेट करना जरूरी है। इस स्कीम के तहत 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। यूएएन एक्टिवेशन से रिटायरमेंट सेविंग्स को सही तरीके से मैनेज करने में काफी मदद मिलती है।

म्यूचुअल फंड और डिमैट में नॉमिनी जोड़ना

सेबी के नए नियमों के अनुसार, म्यूचुअल फंड और डिमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2025 से पहले अपने खातों में नॉमिनी जोड़ना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके लिए आपको अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म या म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना होगा।

आधार और बैंक अकाउंट को लिंक करना

आधार और बैंक अकाउंट की लिंकिंग का काम भी मार्च में पूरा कर लेना चाहिए। अगर आपका आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो 31 मार्च 2025 के बाद कई बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

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