नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डी के शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ा दी है। दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध को मानते हुए उन्हें उनकी हिरासत अवधि 17 सितंबर तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने इस मामले में आदेश सुनाया। ईडी ने एक धनशोधन मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। उनकी नौ दिनों की हिरासत अवधि पूरी हो जाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी देकर अनुरोध किया कि शिवकुमार की हिरासत अवधि और पांच दिनों के लिए बढ़ा दी जाए। बता दें कि शिवकुमार पहले ही नौ दिन की हिरासत काट चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं और 317 बैंक खातों के जरिये धन शोधन किया गया। ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपये से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है ।
साथ ही अदालत ने शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन तक और बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे आरोपी शिवकुमार को रूबरू कराने की जरूरत है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि शिवकुमार अगले पांच दिन में क्या सवालों के जवाब नहीं देंगे, आपको उन्हें हिरासत में लेने की क्या जरूरत है ? ईडी ने कहा कि कुछ अन्य आरोपियों के बयान हैं और शिवकुमार का उनसे सामना कराने की जरूरत है। ईडी ने शिवकुमार, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।