Divyang Pension Scheme Update :  मध्य प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, सरकार राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी।

यह पेंशन दिव्यांग व्यक्तियों को बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, नागरिकों की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। इस मानदंड को पूरा करने वाले ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना: Overview

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के दिव्यांग निवासियों को 500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 40% या उससे अधिक की शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों का समर्थन करना है, जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाइयों से उबरने और अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

योजना के उद्देश्य

मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का प्राथमिक लक्ष्य दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। वित्तीय सहायता लाभार्थियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने और आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में सक्षम बनाती है, जिससे उनमें स्वतंत्रता की भावना पैदा होती है।

पात्रता मानदंड

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • शारीरिक विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए (विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ)।
  • वार्षिक पारिवारिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास तिपहिया या चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
  • सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं हैं।

अनिवार्य आवश्यकताएँ

आवेदकों के पास आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. विकलांगता प्रमाण पत्र
  5. जाति प्रमाण पत्र
  6. आधार से जुड़ा बैंक खाता
  7. मोबाइल नंबर
  8. पासपोर्ट आकार की तस्वीर

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन चरण :

  • सामाजिक सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx पर जाएँ।
  • सेवा टैब के अंतर्गत “पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें।
  • ज़िला, स्थानीय निकाय और समग्र सदस्य आईडी जैसे आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  • पेंशन के लिए “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प चुनें।

आवेदन पत्र भरना

  • नए पेज पर, पेंशन योजनाओं की सूची से मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र चुनें।
  • फ़ॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
  • ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

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