Aaj Samaj (आज समाज), District Magistrate Anish Yadav, करनाल, 21 जुलाई (प्रवीण वालिया):
जिलाधीश अनीश यादव ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर मुख्यमंत्री हरियाणा के 22 व 23 जुलाई को करनाल के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन को उड़ाए जाने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी।
1 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित रहेगी
आदेशों के तहत मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम स्थलों व अपने विधानसभा क्षेत्र में अन्य कई स्थानों का दौरा किए जाने की संभावना है, में मुख्यमंत्री की सुरक्षा कारणों के मद्देनजर 1 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित रहेगी। मुख्यमंत्री व अन्य विशिष्ट अतिथियों के आगमन वाले क्षेत्र की 500 मीटर की परिधि वाले निर्धारित क्षेत्र को ड्रोन नियम, 2021 के तहत अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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