Aaj Samaj (आज समाज), DC Prashant Panwar,मनोज वर्मा,कैथल: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव व 12 राज्यों के 25 विधानसभाओं के उप चुनाव के चलते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा एक व भारत आयोग की अधिसूचना की उप धारा 2 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक कोई भी व्यक्ति और मीडिया किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल का आयोजन नहीं कर सकता है। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा का उल्लंघन करता है तो उसको दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी का कर्तव्य है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ-साथ 12 राज्यों के 25 विधानसभाओं के उप निर्वाचन के चलते 19 अप्रैल 2024 को पूर्वाहन सात बजे से 1 जून 2024 अपराहन साढ़े छह बजे तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क व भारत निर्वाचन आयोग की उप धारा दो के उपबंधों के दृष्टिगत कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा। इसके अलावा किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन, प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रचार नहीं करेगा। अगर कोई भी लोप्रअ 1951 की धारा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार साधारण निर्वाचन व उप निर्वाचनों की दशा में यह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी। परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, यह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए निर्धारित समय के आरंभ होने से शुरू होगी। कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो ऐसी अवधि के दौरान दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंडनीय होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 19 अप्रैल 2024 (शुफ्वार) को पूर्वाहन 7 बजे तथा 1 जून, 2024 (शनिवार) को अपराहन 6:30 बजे के बीच की अवधि के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इस दौरान वर्तमान लोक सभा के साधारण निर्वाचन और लोक सभा के साधारण निर्वाचन के साथ-साथ आयोजित कराए जाने वाले 12 राज्यों में 25 विधान सभाओं में उप निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल दिखाने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार- प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों एवं उप-निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
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