DC Prashant Panwar : पात्र व्यक्ति वोट बनवाने के लिए 26 अप्रैल तक कर सकते हैं ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन : डीसी

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पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीसी प्रशांत पंवार
पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीसी प्रशांत पंवार
  • हर मतदाता के लिए मतदान है गर्व और गौरव की बात

Aaj Samaj (आज समाज), DC Prashant Panwarमनोज वर्मा,कैथल: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि एक जनवरी, 2024 को 18 साल की आयु पार कर चुके युवा एवं युवतियां लोकसभा नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपना वोट अवश्य बनवा लें। चुनाव में मतदान करना प्रत्येक मतदाता के लिए गर्व और गौरव की अनुभूति करवाता है। आम नागरिक 26 अप्रैल, 2024 तक अपना वोट बनवाकर और चुनाव का पर्व-देश का गर्व में अपनी गौरवशाली उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि प्रत्येक मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनाव-2024 को चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। चुनाव में हर एक मतदाता को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए मतदान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के तहत हरियाणा प्रदेश में 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए इस तिथि से पहले युवाओं को आवेदन करना होगा।

जो युवा एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, वे अपने नजदीक के पोलिंग स्टेशन से संबंधित बीएलओ से फार्म संख्या 6 लेकर ऑफलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सीईओ.ईसीआईहरियाणा.जीओवी.इन वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए एक और हेल्पलाइन एनवीपीएस पोर्टल है। इसके बारे में वोटर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 से भी जानकारी ली जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में और अधिक मतदान होना चाहिए। इसके लिए जिला वासियों को जिला प्रशासन को अपना सहयोग देना होगा। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। इसलिए जिन युवकों या युवतियों का अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा हैं, वे अपना वोट बनवा सकते हैं। इस कार्य में अभिभावकों को भी आगे आकर अपने बालिग बच्चों का वोट बनवाना चाहिए।

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