नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 29 सितंबर से ली जा रही विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश डॉ. जयकृष्ण आभीर ने जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी की मुक्त विद्यालय की अंक सुधार व री अपीयर परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा के प्रभावी एवं निर्बाध संचालन के लिए धारा 144 के आदेश पारित किए गए हैं।
परीक्षाएं 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक
जिला महेंद्रगढ़ के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक नागरिकों के एकत्रित होने व घातक हथियार जैसे शस्त्र लाइसेंस, तलवार बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, साइकिल चैन और अन्य वस्तुएं जिनके घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की संभावनाएं हो, उन वस्तुओं व हथियारों को लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। यह परीक्षाएं 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक दोपहर बाद 2:00 से 4:30 बजे तक चलेंगी।
वहीं परीक्षा तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आसपास भवनों के निकट परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट की दुकानें 500 मीटर की परिधि तक बंद रहेंगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
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