Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : दिव्यांग बच्चों के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब राज्य शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है ताकि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके साथ ही द राइट आॅफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट-2016 को लागू किया जा सके। यह नीति संपूर्ण शिक्षा और व्यापक विकास के लिए सहायक होगी ताकि दिव्यांग बच्चों को अधिक अवसर मिल सकें और संपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अलावा इस नीति से इन बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में आत्म-विकास की गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक सहभागिता के अधिकार भी प्राप्त होंगे।
इसके साथ ही पंजाब एजुकेशनल (टीचिंग कैडर) ग्रुप सी सेवा नियम 2018 और पंजाब एजुकेशनल (टीचिंग कैडर) बॉर्डर एरिया ग्रुप सी सेवा नियम 2018 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत मास्टर/मिस्ट्रेस कैडर की रिक्तियों में 20 प्रतिशत पदोन्नति कोटे को ईटीटी/जेबीटी, एचटी और सीएचटी कैडर में क्रमश: 15:4:1 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। इससे विभाग में अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी और ईटीटी/जेबीटी, एचटी और सीएचटी कैडर में पदोन्नतियों का रास्ता खुलेगा।
वहीं मंत्रिमंडल ने युवक सेवाएं विभाग द्वारा युवाओं की भलाई के लिए तैयार की गई युवक सेवाएं नीति-2024 को हरी झंडी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य जहां युवाओं को नशे से दूर रखना है, वहीं उनकी अथाह ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है। यह नीति युवाओं को सामाजिक भलाई गतिविधियों के साथ-साथ उनके कौशल को निखारने में सहायक होगी। यह नीति युवाओं को खेलों, सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य नेक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करेगी।