DGCA Action: अयोग्य पायलट्स के साथ उड़ान भरने के आरोप में एयर इंडिया पर 90 लाख का जुर्माना

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DGCA Action अयोग्य पायलट के साथ उड़ान भरने के आरोप में एयर इंडिया पर 90 लाख का जुर्माना
DGCA Action : अयोग्य पायलट के साथ उड़ान भरने के आरोप में एयर इंडिया पर 90 लाख का जुर्माना

Unqualified Pilot, (आज समाज), नई दिल्ली: अयोग्य पायलट्स के साथ उड़ान संचालित करने के आरोप में विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन के संचालन निदेशक पंकुल माथुर और प्रशिक्षण निदेशक मनीष वासवदा पर इस लापरवाही के लिए क्रमश: 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

गैर-प्रशिक्षित लाइन कैप्टन ने उड़ान का संचालन किया

डीजीसीए ने एक विक्षप्ति जारी कर कहा कि संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षित लाइन कैप्टन द्वारा संचालित एक उड़ान का संचालन किया। उसके साथ एक गैर प्रशिक्षित प्रथम अधिकारी भी भेजा गया। नियामक ने इसे सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर चूक के तौर पर लिया है।

विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया

10 जुलाई को एयरलाइन की ओर से प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिए घटना के संज्ञान में आने के बाद, नियामक ने दस्तावेजों और शेड्यूलिंग सुविधा की जांच की। साथ ही एयरलाइन के संचालन की भी जांच की। नियामक की विज्ञप्ति में कहा गया, जांच के आधार पर, प्रथम दृष्टया पता चला है कि कई पदधारकों और कर्मचारियों द्वारा विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया , जो सुरक्षा को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं।

स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया गया था

डीजीसीए ने यह भी कहा कि फ्लाइट के कमांडर व एयरलाइन के पदधारकों को 22 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस के जरिए अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था। डीजीसीए ने बताया संबंधित व्यक्तियों की ओर से दिए जवाब संतोषजनक नहीं थे, जिसके बाद, डीजीसीए ने मौजूदा नियमों/विनियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की।