प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :
डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं वित्तिय सहायता का लाभ पात्र है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 1600 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तवेज जैसे कि फ़ोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यपित फोटोप्रति होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तवेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे।
श्री हुड्डा ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें : नासिक में प्याज के व्यापार के नाम पर 64.50 लाख ठगे
ये भी पढ़ें : अंबाला के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई थी 2 गुटों में झड़प, पुलिस फायरिंग में 2 घायल
कहा, पूर्व सरकारों और रिवायती पार्टियों ने कभी प्रदेश के विकास पर फोकस नहीं किया…
कहा, देश तभी प्रगति करता है जब उसके निवासी खुशहाल हों Punjab News Update (आज…
Sapna Choudhary Dance Viral: हरियाणवी की मशहूर डांसर सपना चौधरी का क्रेज देश-विदेश में मशहूर…
कहा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी Punjab News…
टेनिस में कई खिताब अपने नाम कर चुकी है हिमानी अमेरिका में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की…
मुख्यमंत्री ने मोगा में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में की भागीदारी Punjab CM News (आज समाज),…