Agriculture and Farmers Welfare Department : 26 फरवरी से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू : डीडीए

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26 फरवरी से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू : डीडीए
26 फरवरी से अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू : डीडीए

Aaj Samaj (आज समाज),Agriculture and Farmers Welfare Department,करनाल,26 फरवरी ,इशिका ठाकुर : कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है, जिसके लिए किसान सोमवार 26 फरवरी से 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा डीएलईसी के चेयरमैन एवं उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का लाभ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है व किसान के पास कृषि भूमि होना भी आवश्यक है। कृषि भूमि का ब्यौरा राजस्व विभाग से सत्यापित करवा कर ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, घोषणा पत्र एवं अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पिछले पांच वर्षों के दौरान ट्रैक्टर पर अनुदान ले चुके किसान इस योजना में अनुदान लेने के पात्र नहीं होंगे।

उन्होंने बताया कि चयन उपरान्त चयनित किसान को सूचीबद्ध अनुमोदित निर्माताओं/डीलर से अपनी पंसद का ट्रैक्टर मॉडल तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोडक़र) की कीमत निर्माता/अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ /ई-वाउचर) जमा करवानी होगी। निर्माता/ डिस्ट्रीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम से अनुदान ई-वाउचर के लिये प्रार्थना करनी होगी। पीएमयू तथा बैंक द्वारा जांच उपरांत डिजिटल ई-वाउचर से अधिकृत निर्माता/अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर को जारी किया जायेगा। अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरन्त बाद किसान का पसंद किया हुआ ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नम्बर तथा बिल, बीमा तथा आरसी के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) को ट्रैक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन हेतू प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी दस्तावेजों को चेक करने उपरांत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर में माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी करेगा। उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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