- टैंकर मालिक 30 सितंबर तक पंजीकृत कराएं अपना टैंकर
Aaj Samaj (आज समाज), Deputy Commissioner Vaishali Singh, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़ : ग्रामीण क्षेत्रों में एक गढ्ढे वाले शौचालय और सेप्टिक टैंक को खाली करने के बाद मल-कीचड़ का सुरक्षित निपटारा करने के लिए टैंकर मालिकों अथवा चालकों को अपना टैंकर पंजीकरण करवाना होगा। भविष्य में अगर अपंजीकृत टैंकर चालक यह काम करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कार्य में लगे जिला के सभी टैंकर मालिकों को अपना टैंकर 30 सितंबर तक पंजीकरण करवाना होगा। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि पर्यावरण और धरती पूरी तरह से स्वच्छ व साफ सुथरी रहे।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ के 8 खंडो में कार्य कर रहे व कार्य करने के ईच्छुक टैंकर मालिक/फर्म के प्रतिनिधि सम्बन्धित खण्ड के खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय/मुख्य कार्याकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नारनौल कार्यालय में अपनी पहचान करवाकर सम्बन्धित खण्ड के जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियन्ता से दिनांक 30.09.2023 तक किसी भी कार्यालय दिवस प्रातः 09 बजे से सांय 5 बजे तक अपने वांछित दस्तावेज जमा करवाकर वाहन को पंजीकृत करवाना सूनिश्चित करें। इसके बाद कोई भी अपंजीकृत वाहन कार्य करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना व कानूनी कार्यवाही की जायेगी।