अवैध कॉलोनियों को लेकर उपायुक्त अनीश यादव ने दिखाई सख्ती

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Deputy Commissioner Anish Yadav showed strictness regarding illegal colonies
Deputy Commissioner Anish Yadav showed strictness regarding illegal colonies
  • अनाधिकृत कॉलोनियों में ब्रिकी विलेख व विद्युत कनैक्शन जारी न करने के सम्बंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

प्रवीण वालिया, करनाल :
अवैध कॉलोनियों को लेकर उपायुक्त अनीश यादव ने आज फिर सख्ती दिखाई। इसे लेकर बुधवार को हुई जिला कार्य दल की मीटिंग में मौजूद डीटीपी को उन्होंने निर्देश दिए कि जिला के किसी भी एरिया में अनाधिकृत कॉलोनी न पनपने पाए। विद्युत, भवन एवं सड़क निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता तथा सभी नगर पालिका सचिवों से कहा कि जिला में जिन अनाधिकृत कॉलोनियों की पहचान की गई थी, उनमें प्लॉटों की सेलडीड न हो और न ही बिजली कनैक्शन जारी किए जाएं। एसपी कार्यालय के प्रतिनिधि से कहा कि अवैध कॉलोनियों के संदर्भ में नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में किसी तरह की देरी न करें।

अतिक्रमण करने वालों की होगी एफआईआर

मीटिंग में डीटीपी ने उपायुक्त को अवगत कराया कि पाश्र्वनाथ और अंसल हाऊसिंग में पार्क के लिए निर्धारित जगहों पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर उपायुक्त ने एसपी कार्यालय के निरीक्षक दीपक को निर्देश दिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए।

डीटीपी ने नियंत्रित क्षेत्र में मौजूद 85 अनाधिकृत कॉलोनियों की प्रस्तुत की सूची

मीटिंग में डीटीपी ने जिला में अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र के अंदर पहचान की गई 85 अनाधिकृत कॉलोनियों की खसरा नम्बर सहित सूची प्रस्तुत की और उपायुक्त से अनुरोध किया कि इनमें तहसीलों की ओर से कोई भी ब्रिकी विलेख को दर्ज न किया जाए। यूएचबीवीएन की ओर से बिजली कनैक्शन न दिया जाए। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री से पहले डीटीपी कार्यालय में आकर खसरा नम्बर की जानकारी ले सकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि डीटीपी कार्यालय की ओर से जिन अनाधिकृत कॉलोनियों की जो सूची तैयार की गई है, वह प्रारम्भिक चरणों में हैं, जिनमें सड़कें, डीपीसी और कुछ निर्माण भी मौजूद हैं। ऐसी कॉलोनियां विकसित न हों और बड़े पैमाने पर आम जनता ठगी न जाए, इसलिए इनकी सूची और उसमें खसरा नम्बर शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राजमार्ग से अनाधिकृत ढाबो में वाहनो के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। यूएचबीवीएन, अनाधिकृत ढाबों के बिजली कनैक्शन काटे और डीटीपी कार्यालय से एनओसी प्राप्त नहीं करने वाले किसी भी ढाबे को भविष्य में बिजली कनैक्शन जारी न करें। प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में पुलिस विभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करे। नियंत्रित क्षेत्र से बाहर अनुसूचित सड़कों के साथ अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध लोक निर्माण विभाग की ओर से कार्रवाई की जाए।

अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार की पॉलिसी की अवधि 18 जनवरी को होगी समाप्त

उपायुक्त ने डीटीपी को निर्देश दिए कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार की ओर से जो पॉलिसी आई थी, वह 18 जनवरी 2023 को समाप्त होने जा रही है। इस अवधि के बाद जिन कॉलोनाईजरों ने कॉलोनियों काटकर नियम पूरे नहीं किए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वर्ष 2022 में पुलिस की ओर से 22 केसों पर की गई कार्रवाई- उपायुक्त के पूछे जाने पर एसपी कार्यालय के प्रतिनिधि निरीक्षक ने बताया कि वर्ष 2022 में शहरी व नियंत्रित क्षेत्रों में नियमो का उल्लंघन करने वाले 22 मामलों में कार्रवाई की गई। इनमें से 12 व्यक्तियों के चालान कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एक मामला रद्द हुआ और 9 तहकीकात के अधीन हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों को रोकने के लिए डीटीपी कार्यालय जनवरी में करेगा तोडफ़ोड़ अभियान- डीटीपी गुंजन वर्मा ने बताया कि चालू माह जनवरी में उपायुक्त के निर्देश पर जिला के इन्द्री, करनाल, घरौंडा, नीलोखेड़ी व असंध के नियंत्रित/शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के अंदर तोडफ़ोड़ अभियान चलाया जाएगा।

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