Deputy Commissioner Anish Yadav : जिला में दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री व उनके इस्तेमाल पर लगा बैन

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दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री व उनके इस्तेमाल पर लगा बैन

Aaj Samaj (आज समाज),Deputy Commissioner Anish Yadav, प्रवीण वालिया, करनाल,30 सितंबर:
जिला में दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री व उनके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक रहेगा। इस दौरान ग्रीन पटाखों, बेरियम साल्ट को छोडक़र सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में जिलाधीश एवं उपायुक्त अनीश यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं।

इस आदेश पर्यावरण प्रेमी खुश हैं क्योंकि प्रदूषण को बढ़ावा देने में पटाखों की भी अहम भूमिका है। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन और हृदय रोग जैसी कई बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को भी सर्दी के मौसम में प्रदूषण के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

ग्रीन पटाखे छोडऩे का समय तय

विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल को लेकर हिदायत दी गई है। विशेष पर्वों में पर ग्रीन पटाखे जलाने के समय तय किया गया है। दिवाली के दिन या किसी अन्य त्यौहार जैसे गुरुपर्व आदि पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी जला सकेंगे। वहीं क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक आतिशबाजी चलाने की अनुमति होगी। वहीं फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑन लाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगी।
जिलाधीश ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, करनाल के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करने के आदेश भी दिए हैं।

जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक, नगर निगम अधिकारियों, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीसीपी, ई.ओ./ सचिव नगरपालिका समितियां, सभी पुलिस स्टेशनों के एस.एच.ओ., अग्निशमन अधिकारी करनाल और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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