Deputy Chief Minister Dushyant Chautala got relief from High Court: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को हाईकोर्ट से मिली राहत

0
436
दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को आधारहीन करार दे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। शनिवार को चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस राजीव शर्मा की खंडपीठ ने इस नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पद पर नियुक्ति को असंवैधानिक नहीं माना है तो कैसे इस विषय को लेकर जनहित याचिका दायर की जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जगमोहन सिंह भट्टी द्वारा दी गयी सभी दलीलें इस मामले में आधारहीन हैं। लिहाजा हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर. महाजन ने एक बार फिर कहा कि उपमुख्यमंत्री को नियुक्त करना असंवैधानिक नहीं है।
महाजन ने उपमुख्यमंत्री पद पर गत वर्ष कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले सहित ऐसे ही चार अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट कह चूका है कि उपमुख्यमंत्री नियुक्त करना असंवैधानिक नहीं है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। जब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में साफ कर चूका है कि इस पद पर नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है तो आगे किसी भी अन्य दलील की जरुरत ही नहीं है।