खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने डिपो धारक के लाइसेंस की पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त की तथा लाइसेंस रद्द किया
आज समाज डिजिटल,जींदः
Depot Holder’s License Canceled: जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग को गांव करसोला के डिपो धारक विकास के खिलाफ गेहंू के पारदर्शी तरीके से आबंटन न करने को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति जुलाना एवं सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी जींद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके जांच करवाई गई। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर डिपो धारक द्वारा 80 क्विंटल गेहंू लाभार्थियों को ना देकर गबन होना पाया गया। जिसके उपरांत सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंट्रोल ऑर्डर 2009 के नियम 13 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग द्वारा करसोला के डिपो धारक के लाइसेंस की पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त की गई तथा लाइसेंस रद्द किया गया।
जिले में इस समय 540 उचित मूल्य की सरकारी दुकान कार्यरत Depot Holder’s License Canceled
जिले में इस समय 540 उचित मूल्य की सरकारी दुकान कार्यरत है, जिनके माध्यम से सरकार की हिदायतानुसार सस्ती दरों पर लाभार्थियों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। गत माह जनवरी, फरवरी व मार्च में अब तक डिपो धारक द्वारा राशन वितरण व लाइसेंस के संबंध में अनियमतता पाए जाने पर गत मास जनवरी से गांव डूमरखां कलां के राजपाल डिपोधारक का लाइसेंस रद्द किया गया, मुकेश रानी गांव फरैन कलां व अक्षय गांव खरल, दो डिपोधारकों की सप्लाई निलंबित की गई।
कारण बताओ नोटिस जारी
इसके अलावा 24 अन्य डिपो धारको को लाइसेंस नवीनीकरण, समय पर राशन की अग्रिम राशि जमा न करवाने बारे तथा राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 35 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि भी जब्त की गई है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक निशांत राठी केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार की हिदायत अनुसार पांच किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य लाभार्थियों को निशुल्क दी जाने वाली योजना चालू माह मार्च तक ही जारी रहेगी।
मार्च माह में इनयोजना के तहत मुफ्त में वितरण की जाने वाली 29419.91 किवंटल गेहूं अतिरिक्त अलॉट की गई है। इस बारे लाभार्थियों से अपील है कि वह अपने नजदीक के डिपोधारक से इस योजना के तहत मिलने वाली गेहूंं को प्राप्त करें।