प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर:
Deposit 25 Percent Amount Up to 30 : मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के आवेदक 30 मार्च तक दुकान की कीमत की 25 प्रतिशत राशि पॉर्टल पर आॅनलाइन जमा करवाएं। निर्धारित समय अवधि में राशि जमा न करवाने वाले आवेदकों के आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।
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आवेदक दस्तावेजों की कमी को करें पूरा
इसके अलावा जिन आवेदकों के आवेदन में आॅब्जेक्शन है। वे भी दस्तावेजों की कमी को पूरा करें। ऐसा न करने वालों के आवेदन भी निरस्त कर दिए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया के माध्यम से बताया कि नगर निगम ए?रिया में 1868 दुकानें है। इनमें से लगभग 1414 दुकानें 20 साल व इससे अधिक पुरानी है।
352 आवेदनों पर दस्तावेजों की कमी से आब्जेक्शन
सरकार की मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक लेने के लिए 495 दुकानदारों ने पॉर्टल पर आवेदन किया था। इनमें से 143 दुकानदारों के आवेदन स्वीकार किए थे। जबकि 352 आवेदनों पर दस्तावेजों की कमी के कारण आॅब्जेक्शन लगाया है। योजना के तहत दुकान पर मालिकाना हक लेने के लिए जिन दुकानदारों के आवेदन स्वीकार किए गए है। उन्हें दुकान की कीमत की 25 प्रतिशत राशि पॉर्टल पर आॅनलाइन जमा करवानी है।
30 मार्च के बाद कैंसल होंगे आवेदन Deposit 25 Percent Amount Up to 30
सभी आवेदकों को आगाह किया जाता है कि वे अगामी 30 मार्च तक पॉर्टल पर यह राशि आॅनलाइन जमा करवाए। उन्होंने बताया कि 30 मार्च तक यह राशि जमा नहीं करवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों में कमी होने के कारण 352 आवेदनों पर आॅब्जेक्शन लगाया गया है। जिन्हें दस्तावेज सही करवाने के लिए निगम द्वारा सूचित किया गया था। इनमें से 161 आवेदकों ने ही अपना जवाब दिया। जबकि 291 आवेदकों ने अभी तक अपना कोई जवाब नहीं दिया।
919 दुकानदारों का किराया होगा पुन: निर्धारित Deposit 25 Percent Amount Up to 30
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत लगभग 919 दुकानदारों ने मालिकाना हक के लिए कोई आवेदन नहीं किया। इन सभी दुकानदारों का किराया पुन: निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए सभी दुकानदारों को नोटिस भेजे जा रहे है। उन्होंने बताया कि पॉलिसी के तहत पुनर्मुल्याकन कर किराए का निर्धारण किया जाएगा। जिसके लिए दुकान का एरिया, कॉमर्शियल कलेक्टर रेट, छह प्रति एफडी रेट का फामूर्ला अपनाकर किराया निर्धारित किया जाएगा। किराया निर्धारित किए जाने के बाद नया इकरारनाम किया जाएगा। जिसमें के बाद दुकानदार से निर्धारित किया गया नया किराया लिया जाएगा।
कलेक्टर रेट में 20 से 50 प्रतिशत छूट Deposit 25 Percent Amount Up to 30
शहर की मीरा बाई मार्केट, वर्कशाप रोड, शिवाजी मार्केट, रामपुरा, इंदिरा मार्केट, जवाहर मार्केट, यमुनानगर अनाजमंडी व सब्जी मंडी कन्हैया चौक के नजदीक निगम की दुकानें हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जून 2021 में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की थी।
Deposit 25 Percent Amount Up to 30 : योजना के तहत स्थानीय निकायों की दुकानों व संपत्ति पर लीज व किराये पर रहने वाले उन तमाम लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला किया गया था, जो कम से कम 20 साल से इस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। निगम की दुकान व अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए कलेक्टर रेट में 20 से 50 फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी। 40 साल से काबिज व्यक्ति को 40 फीसदी, 30 साल से काबिज लोगों को 30 फीसदी और 20 साल से काबिज व्यक्तियों को 20 फीसदी छूट कलेक्टर रेट में मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 100 साल से काबिज है तो उसे भी कलेक्टर रेट में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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