Department of Agriculture and Farmers Welfare : 14 जून को होगा ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन

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ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन
ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन
  • तीन मेंबर्स की कमेटी करेगी भौतिक सत्यापन
  • किसानों को ट्रैक्टरों के साथ-साथ लानी होगी मूल आरसी व अन्य दस्तावेज

Aaj Samaj (आज समाज), Department of Agriculture and Farmers Welfare, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एसबी-89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर उपलब्ध करवाए गए ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन आगामी 14 जून को सुबह 10 बजे रेवाड़ी रोड़ स्थित उप कृषि निदेशक नारनौल के कार्यालय परिसर में किया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए जिला महेंद्रगढ़ के कृषि इंजीनियरिंग विंग के जिला प्रभारी डीएस यादव ने बताया कि उक्त भौतिक सत्यापन उपायुक्त महेंद्रगढ़ की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में उक्त स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के 16 किसानों को 35 हार्स पावर से अधिक के ट्रैक्टरों पर तीन लाख रुपए की दर से अनुदान दिया गया है।

ये शामिल हैं भौतिक सत्यापन कमेटी में

इंजीनियर यादव ने बताया कि उक्त भौतिक सत्यापन कमेटी में 3 मेम्बर्स होंगे। कमेटी का गठन उपायुक्त महेंद्रगढ़ की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा किया गया है। भौतिक सत्यापन कमेटी में उप कृषि निदेशक नारनौल के प्रतिनिधि सहायक कृषि अभियंता नारनौल के प्रतिनिधि एवं जिला अग्रणी बैंक नारनौल के प्रबन्धक शामिल होंगे। सत्यापन के दौरान किसानों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार ट्रेक्टर का मिलान किया जाएगा तथा ट्रैक्टर के साथ किसान व भौतिक सत्यापन कमेटी के मेंबर्स का जीपीएस फोटो लिया जाएगा। इसके उपरांत विभागीय पोर्टल पर भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए फोटो को अपलोड किया जाएगा।

ये दस्तावेज लाने होंगे

इंजीनियर यादव ने बताया कि उक्त भौतिक सत्यापन के दौरान उस किसान का मौजूद होना जरूरी है।

जिसके नाम से ट्रैक्टरों पर अनुदान दिया गया है। इसके अलावा उनको ट्रैक्टर का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर सी) भी लाना होगा तथा आर सी की एक स्वयं सत्यापित प्रति भी लनी होगी। जिन किसानों को ट्रैक्टर का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर सी) अभी तक नहीं मिला है उनको संबन्धित प्राधिकरण द्वारा दी गई वो प्रति लानी होगी जिस से यह प्रमाणित हो सके कि उसने पंजीकरण के लिए ट्रैक्टर के कागजात जमा करवा रखे हैं। किसान भौतिक सत्यापन के लिए आने से पहले अपने ट्रैक्टर के मेन फ्रेम पर पक्के पेंट से यह भी लिखवा लें कि उक्त ट्रैक्टर एसबी-89 स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त है और ट्रैक्टर के मेन फ्रेम पर पक्के पेंट से किसान का नाम, पता व उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए।

पहली बार ई वाउचर से मिली अनुदान राशि

इंजीनियर यादव ने बताया कि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए पहली बार अनुदान राशि ई वाउचर के माध्यम से देने का फैसला लिया। इस बार अनुदान नियमों में भी बदलाव किया गया जिसके तहत चयनित किसानों को डीलर द्वारा अनुदान राशि समायोजित करके ट्रैक्टर की डिलिवरी दी गयी तथा अनुदान राशि डीलरों के खाते में जमा करवा दी गई।

गौरतलब है कि अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर 35 हार्स पावर से अधिक के ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने के लिए गत वित वर्ष में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ट्रैक्टर पर उसकी कीमत का 50 फीसदी या 3 लाख रुपए जो भी कम हो अनुदान मिलना था। लाभार्थियों का चयन जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किसानों की मौजूदगी में ऑनलाइन ड्रा निकाला गया। उक्त अनुदान स्कीम में आवेदन करने से लेकर अनुदान की अदायगी तक ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई। श्री यादव ने किसानों से आह्वान किया है कि वे 14 जून को सुबह 10 बजे रेवाड़ी रोड़ स्थित उप कृषि निदेशक नारनौल के कार्यालय परिसर में जरूरी दस्तावेज सहित अपने ट्रैक्टर का कमेटी से भौतिक सत्यापन करवा लें।

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